नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चल रहे पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से मंगलवार को इंकार कर दिया। कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर अदालतें मतदान वाले दिन चुनावों पर रोक लगाना शुरू कर देती हैं तो इससे अराजकता पैदा हो जाएगी। बता दें कि पंजाब में आज सुबह आठ बजे से पंचायत चुनावों के लिए मतदान जारी है।
यहां पंचायत चुनावों उन पर रोक लगाने वाली याचिकाओं को भारत के सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। मंगलवार को पीठ ने इन याचिकाओं में सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘अगर मतदान आज आरंभ हो गया है तो हम इस स्तर पर हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? संभवत: हाई कोर्ट को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ होगा और उसने चुनावों पर रोक हटा ली।''
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘अगर हम मतदान वाले दिन ही मतदान पर रोक लगाते हैं तो इससे अराजकता पैदा हो जाएगी।'' इससे पहले इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में पंचायत चुनावों को अनुमति देने संबंधी अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया।
बता दें कि हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब में पंचायत चुनावों को रद्द करने का अनुरोध करने वाली लगभग 1,000 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इससे पहले, हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)