सुप्रीम कोर्ट फोटो-सोशल मीडिया
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अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विदेश जाने की मिली सशर्त मंजूरी, कलकत्ता HC का फैसला पलटा

Abhishek Banerjee News: सुप्रीम कोर्ट से TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की सशर्त अनुमति दे दी है।

अमन मौर्या

Abhishek Banerjee Foreign Travel Permission: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की सशर्त अनुमति दे दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि तीन हफ्ते के लिए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक को आंखों के इलाज के लिए अनमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। CJI सूर्यकांत, जस्टिस वी. मोहना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने अभिषेक को तीन हफ्ते के लिए विदेश में आंखों के इलाज की इजाजत दे दी है। मीडिया सूत्रों के अनुसार, यह विदेश दौरा सितंबर में होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने रखी यह शर्त

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने से पहले अपनी यात्रा की पूरी रूपरेखा, फ्लाइट की पूरी जानकारी, ठहरने के स्थान और इलाज कराने वाले अस्पताल या चिकित्सक की जानकारी देनी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि हर नागरिक को विदेश यात्रा और अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।

अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि वह जांच में शामिल हो चुके हैं और विदेश यात्रा के दौरान भी आवश्यक शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सितंबर में तीन सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति दी।

कलकत्ता HC ने नहीं दी थी अनुमति

कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में अभिषेक बनर्जी को इजाजत देने से इनकार कर दिया था और सलाह दी थी कि वे पहले कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के विशेषज्ञों से सलाह लें। हाई कोर्ट ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी के इलाज के विकल्प पर विचार करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि उन पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनकी जांच अभी जारी है।

अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने जाने के लिए सहमत नहीं थे। इसके बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि आवेदक के वकील की दलील को देखते हुए कि वह (अभिषेक बनर्जी) कोर्ट के निर्देशानुसार मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होंगे। कोर्ट का मानना ​​था कि याचिका दायर करके उठाए गए मुद्दे को और अधिक समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए, मौजूदा याचिका खारिज की जाती है।

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