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प्रवीण दरेकर की बढ़ी मुश्किलें, बॉम्बे HC ने कथित मुंबई बैंक घोटाला मामले में राहत देने से किया इनकार

किर्तेश ढोबले

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बुधवार को कथित मुंबई बैंक घोटाले के मामले (Bank Scam) में मुंबई पुलिस की प्राथमिकी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एमएलसी प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने विपक्ष के नेता को अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा है। 

उल्लेखनीय है कि, आम आदमी पार्टी (आप) के पदाधिकारी धनंजय शिंदे की शिकायत के बाद विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।  उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।  

शिंदे ने दरेकर पर मुंबई बैंक में निदेशक पद पाने के लिए एक श्रमिक संगठन की फर्जी सदस्यता का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान बैंक में धोखाधड़ी और अनियमितताएं हुईं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2011 से 2021 तक मुंबई बैंक के अध्यक्ष रहे दरेकर ने खुद को एक मजदूर के रूप में पेश किया जो बाद में गलत पाया गया।

शिंदे ने कहा कि दरेकर ने 1997 में खुद को एक मजदूर के रूप में पंजीकृत कराया। इसके बाद, उन्होंने 2009 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के टिकट पर राज्य विधानसभा चुनाव जीता, जब उन्होंने अपने नामांकन पत्र में घोषणा की थी कि वह एक निजी व्यवसाय में हैं।

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