FILE PHOTO 
देश

गोधरा ट्रेन आगजनी: गुजरात सरकार और दोषियों की याचिकाओं पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

शुभम सोनडवले

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कई दोषियों की जमानत याचिकाओं तथा गुजरात सरकार की अपील पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने इस बीच, गुजरात सरकार के वकील और दोषियों को उस समेकित चार्ट की एक सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें दी गई वास्तविक सजा और अब तक जेल में बिताई गई अवधि जैसे विवरण शामिल हों।

पीठ को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद इसने सुनवाई स्थगित कर दी। पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे शुक्रवार (24 मार्च)को सुनेंगे।''

राज्य सरकार ने 20 फरवरी को शीर्ष अदालत को बताया था कि वह उन 11 दोषियों को मौत की सजा देने की मांग करेगी, जिनकी 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एस-6 कोच में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राज्य में दंगे भड़क उठे थे।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा पाये कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं पर 30 जनवरी को गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। (एजेंसी)

पावर, पैसा और फेम... फिर भी नौकरी से मोहभंग! आखिर क्यों UP कैडर के 13 IAS अधिकारियों ने सेवा को कहा अलविदा?

पार्टी अध्यक्ष के लिए नहीं लड़ेंगे तो दलित समाज क्या समझेगा? प्रकाश आंबेडकर का राहुल गांधी पर करारा हमला

पाकिस्तान बांग्लादेश से हैं CJP के फॉलोअर्स? सोनम वांगचुक का खुलासा, कहा- प्रशासन ने पहले ही आगाह किया था...

मैं CM बनना चाहता हूं...केशव प्रसाद मौर्य के बयान से सियासी भूचाल! 2027 चुनाव के बाद योगी की होगी छुट्टी?

ताशकंद में PM मोदी का भव्य स्वागत, मिर्जियोयेव से हुई अहम बातचीत, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर हुई बड़ी बात