माधवी लता सौजन्य-सोशल मीडिया
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BJP नेता माधवी लता की बागलकोट में एंट्री बैन, 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक रोक, कानून-व्यवस्था के लिए बताया खतरा

Madhavi Latha Karnataka: कर्नाटक के बागलकोट में BJP नेता माधवी लता की एंट्री पर 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक रोक लगाई गई है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

प्रिया जैस

Madhavi Latha Ban From Bagalkot: हैदराबाद की बीजेपी नेता माधवी लता के कर्नाटक के बागलकोट जिले में घुसने पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक उनके प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। साथ ही, प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर वह इस आदेश का उल्लंघन करती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी नेता माधवी लता को बागलकोट में महागणपति विसर्जन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। उन्हें गणेश विसर्जन कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर शामिल होना था। हालांकि, शांति भंग होने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए, बागलकोट जिला प्रशासन ने 22 सितंबर को उनके खिलाफ नोटिस जारी किया।

बागलकोट के एसपी ने भेजा नोटिस

बागलकोट के एसपी सिद्धार्थ गोयल ने डिप्टी कमिश्नर (DC) संगप्पा को पत्र लिखकर उनके प्रवेश पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। इसके बाद, डिप्टी कमिश्नर ने एसपी गोयल के पत्र के आधार पर आदेश जारी किया।

पत्र में माधवी लता द्वारा अलग-अलग जगहों पर दिए गए भड़काऊ भाषणों का जिक्र किया गया, जिसमें एक घटना ऐसी भी थी जब उन्होंने मस्जिद की ओर तीर चलाने की नकल की थी।

माधवी लता को भेजा नोटिस

इस बीच, बागलकोट एसपी के कार्यालय ने माधवी लता को एक पत्र भी भेजा जिसमें कहा गया, "मुझे आपको बागलकोट के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा BNS, 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी आदेश की एक कॉपी देने का निर्देश दिया गया है।"

पत्र में आगे कहा गया है, "आपको सूचित किया जाता है कि उक्त आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा कानून के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है और यह तय समय के लिए लागू रहेगा। इसलिए, आपको आदेश में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा और आदेश लागू रहने की अवधि के दौरान बागलकोट जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करना होगा या वहां नहीं रहना होगा।"

उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी

अधिकारी ने आदेश में यह भी कहा कि किसी भी उल्लंघन या आदेश न मानने पर कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने कहा, "यह नोटिस आपको उक्त आदेश औपचारिक रूप से सौंपने और उसमें शामिल प्रतिबंधों और निर्देशों से आपको अवगत कराने के लिए जारी किया जा रहा है।"

- एजेंसी इनपुट के साथ

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