रोहित शेट्टी (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया)  
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Rohit Shetty हाउस फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, हवाला के जरिए पहुंची रकम; बिश्नोई गैंग की साजिश बेनकाब

Rohit Shetty Firing Case: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में नया खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार शूटरों की भर्ती के लिए हवाला के जरिए रकम भेजी गई थी।

स्नेहा मौर्या

Rohit Shetty Case Hawala Money Transfer: फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी जूहू स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में जांच तेज हो गई है और अब इस केस में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि इस पूरी साजिश के लिए हवाला नेटवर्क के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए थे।

रोहित शेट्टी केस में हवाला के जरिए भेजी गई रकम

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, इस केस में गिरफ्तार आरोपी गोलू पंडित उर्फ प्रदीप शर्मा को शूटरों की भर्ती के लिए मोटी रकम दी गई थी। यह पैसा सीधे बैंकिंग सिस्टम से नहीं, बल्कि हवाला चैनलों के जरिए भेजा गया था। जांच में सामने आया है कि यह रकम नेपाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से अलग-अलग नेटवर्क के माध्यम से पहुंचाई गई थी, जिससे एजेंसियों के लिए इसकी ट्रैकिंग करना मुश्किल हो गया।

इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। जानकारी के अनुसार, गैंग के ऑपरेटर आरजू बिश्रोई ने अपने सहयोगियों के जरिए यह फंडिंग करवाई थी। गोलू पंडित को पहले से ही हिदायत दी गई थी कि वह गिरफ्तारी के बाद पुलिस को किसी भी तरह की जानकारी न दे। यही वजह है कि लंबी पूछताछ के बावजूद उससे ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई है।

जांच एजेंसियों का मानना है कि गोलू पंडित इस पूरे प्लान का अहम हिस्सा था। उसने न केवल शूटरों को भर्ती किया, बल्कि उन्हें रहने, आने-जाने और अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराईं। प्रारंभिक जांच से यह भी संकेत मिले हैं कि इस वारदात की योजना काफी समय पहले से बनाई जा रही थी।

पुलिस के सामने आई चुनौती

हवाला के जरिए पैसे भेजे जाने के कारण जांच एजेंसियों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कुल कितनी रकम इस ऑपरेशन के लिए दी गई थी। क्राइम ब्रांच को शक है कि गैंग ने इस वारदात के लिए बैकअप प्लान भी तैयार किया हुआ था।

न्यायिक हिरासत में आरोपी

फिलहाल रोहित शेट्टी केस में गोलू पंडित को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 11 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद उसे जेल भेजने का आदेश दिया। जांच एजेंसियां अब इस मामले के अन्य आरोपियों और नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं।

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