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एक्टर इमरान खान ने देश छोड़ने के आदेश को कोर्ट में दी चुनौती, जाने किस जुर्म में रद्द होता है OCI कार्ड

Actor Emraan Troubles Have Increased: भारतीय मूल के विदेशी एक्टर इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। FRRO ने एक्टर को नोटिस देकर पूछा है कि क्यों न OCI कार्ड रद्द किया जाए?

आशीष शुक्ला

Highlights

  • एक्टर इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश

  • एक्टर को FRRO ने नोटिस देकर पूछा है कि क्यों न OCI कार्ड रद्द किया जाए?

  • भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक एक्टर इमरान ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

Actor Imran Troubles Mount Have To Leave India: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई में एक प्रोटेस्ट में शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल होने के बाद अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक अभिनेता इमरान खान की मुश्किले बढ़ गई है।

FRRO ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। अभिनेता इमरान खान ने भारत छोड़ने के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले 17 अक्टूबर को FRRO द्वारा उन्हें एक और नोटिस जारी किया गया, जिसमें पूछा गया कि उनका OCI पंजीकरण रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

जाने क्या है पूरा मामला?

पूरे देश में सीजेपी के द्वारा 10 अक्टूबर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। इसी के तहत मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें। इस प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान इमरान खान और उनके साथ मौजूद कुछ लोगों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था।

इसके बाद BJP नेता किरीट सोमैया ने पुलिस में शिकायत देकर आरोप लगाया कि अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक इमरान खान का राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होना नियमों का उल्लंघन है। शिकायत के बाद मामला FRRO तक पहुंचा और 14 अक्टूबर को अभिनेता को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया।

हाई कोर्ट में इमरान खान ने क्या दलील दी?

अभिनेता इमरान खान ने देश छोड़ने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने पुलिस द्वारा जारी उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, उन्हें FRRO से एक कारण बताओ नोटिस भी मिला है, जिसमें पूछा गया है कि उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) दर्जा क्यों न रद्द कर दिया जाए।

इमरान का दावा है कि वह महज दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं और उनका परिवार, निजी जीवन तथा करियर यहीं से जुड़े हैं। उन्होंने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आगे लिखा है कि उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है।

क्या है OCI कार्ड क्यों हो सकता है रद्द?

भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। इस कार्ड के माध्यम से कोई भारतीय मूल का विदेशी नागरिक भारत में आकर पढ़ाई कर सकता, नौकरी कर सकता साथ में व्यवसाय भी कर सकता है, बस वो भारत में मतदान नहीं कर सकता है। OCI कार्ड रद्द होने के कई कारण हैं। अगर कोई भी भारतीय मूल का विदेशी नागरिका भारत के संविधान के खिलाफ किसी भी काम में संलिप्त पाया जाता है तो उसका OCI कार्ड रद्द हो सकता है।

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