कौन है कॉमेडियन दर्शन, दुष्कर्म मामले में मिली 20 साल की सजा 
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Dwarf Comedian Darshan: कॉमेडियन दर्शन को दुष्कर्म मामले में मिली 20 साल की सजा, यूजर्स बोले सही हुआ

Dwarf Comedian Darshan: बौना कॉमेडियन नाम से मशहूर यूट्यूबर और कॉमेडियन दर्शन को दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा हुई है। सोशल मीडिया यूजर्स सजा मिलने पर खुशी जता रहे हैं।

अनिल सिंह

Dwarf Comedian Darshan: यूट्यूब पर बौना कॉमेडियन नाम से मशहूर युट्यूबर दर्शन को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा मिली है। सोशल मीडिया पर अब यूजर्स इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और उनका कहना है कि बहुत सही फैसला लिया गया है। मामला 2020 का है, जब कॉमेडियन ने एक लड़की को फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आइए जानते हैं क्या है मामला और कौन है बौना कॉमेडियन दर्शन

नाबालिग पीड़ित के अभिभावकों का कहना है कि कॉमेडियन ने उनकी बेटी को फिल्मों में एक्ट्रेस बनाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे फिल्मों में हीरोइन बनने का झांसा देकर 21 सितंबर 2020 को वीडियो शूट करने के बहाने कॉमेडियन ने पीड़िता को अपने घर बुलाया था, जिसके बाद पीड़िता को एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर वीडियो शूट किया गया। फिर उसे चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां पर एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

कॉमेडियन ने पीड़िता का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया था इसके बाद यह दावा किया कि वह उसके साथ अपनी मर्जी से लिवइन रिलेशनशिप में रह रही है, लेकिन नाबालिग जब घर लौटी तो उसने मां को पूरी घटना बताई कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। फिर पुलिस ने शिकायत दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार किया। अब उसे सजा हुई है।

कौन है बौना कॉमेडियन दर्शन 

कॉमेडियन दर्शन सवा 3 फुट का एक शख्स है। जो यूट्यूब पर काफी लोकप्रिय है। दर्शन यूट्यूब के लिए कॉमेडी वाले वीडियो बनाता है। यूट्यूब पर उसके कॉमेडी के कई वीडियो पब्लिश हुए हैं, जिसे बड़ी संख्या में लोग देखते थे। बौने कॉमेडियन का वीडियो काफी पसंद भी किया जाता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कॉमेडियन यूट्यूब पर काफी फेमस है। उसे लोग कॉमेडियन दर्शन के नाम से भी जानते हैं, लोग उसे बौना कॉमेडियन के नाम से भी बुलाते हैं। वह यूट्यूब पर हरियाणवी कॉमेडी बनाने के लिए पहचाना जाता है। दर्शन को नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया गया था, अब उसे इस मामले में 20 साल की सजा हुई है।

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