अल्लू अर्जुन (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया)  
मनोरंजन

एक साल बाद Pushpa 2 भगदड़ मामले में हुई कार्रवाई, अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों पर चार्जशीट दायर

Allu Arjun Negligence Case: पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हैदराबाद पुलिस की चार्जशीट में अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

स्नेहा मौर्या

Pushpa 2 Premiere Stampede: तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हैदराबाद के संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें अभिनेता का नाम भी शामिल किया गया है। यह दुखद घटना 4 दिसंबर 2024 को चिक्कड़पल्ली स्थित आरटीसी एक्स रोड्स के संध्या थिएटर में हुई थी, जिसमें रेवती नाम की एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि उनका नौ वर्षीय बेटा श्रीतेज गंभीर रूप से घायल हो गया था।

इस मामले में अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर 2024 को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। अब चिकडपल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में कुल 23 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें अल्लू अर्जुन को आरोपी संख्या 11 यानी A-11 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वहीं, संध्या थिएटर का प्रबंधन और मालिक इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं।

अल्लू अर्जुन पर भगदड़ मामले में दायर हुई चार्जशीट

चार्जशीट के अनुसार, थिएटर प्रबंधन को पहले से जानकारी थी कि प्रीमियर के दौरान अल्लू अर्जुन वहां पहुंचेंगे, इसके बावजूद भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक इंतजाम नहीं किए गए। आरोप है कि वीआईपी मेहमानों के लिए अलग एंट्री और एग्जिट गेट की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे हालात बेकाबू हो गए।

पुलिस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अत्यधिक भीड़ और जोखिम भरी स्थिति के बावजूद अभिनेता का थिएटर दौरा किया गया, जबकि स्थानीय प्रशासन से उचित समन्वय नहीं किया गया था। जांच में सामने आया कि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने अभिनेता की मौजूदगी की अनुमति देने से इनकार किया था, इसके बावजूद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया।

पुलिस ने कई गंभीर सुरक्षा चूकों का किया जिक्र

चार्जशीट में अल्लू अर्जुन के निजी मैनेजर, स्टाफ मेंबर्स और आठ निजी बाउंसर्स के नाम भी शामिल हैं। आरोप है कि इनकी गतिविधियों के कारण थिएटर परिसर में अव्यवस्था और ज्यादा बढ़ गई। पुलिस ने कई गंभीर सुरक्षा चूकों का जिक्र किया है, जिन्हें इस हादसे की बड़ी वजह माना गया है।

थिएटर मालिकों और प्रबंधन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अन्य धाराओं के तहत चोट पहुंचाने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। फिलहाल यह मामला कानूनी प्रक्रिया में है और आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

आज की ताजा खबर 16 अगस्त LIVE: वाराणसी एयरपोर्ट पर चली गोलियां; बंगाल में आशीष बनर्जी ने की आत्महत्या

ISI कनेक्शन और बड़ी साजिश! सुखबीर बादल पर हमलों को लेकर भड़कीं हरसिमरत, गृहमंत्री से की NIA जांच की मांग

Vande Mataram Controversy: सोनिया गांधी के बचाव में कांग्रेस-TMC-DMK, CPI-M ने पूछा- पार्टी का रुख क्या है?

लगातार किया गया बदनाम...पूर्व मंत्री आशीष बनर्जी की मौत पर छलका ममता बनर्जी का दर्द, कहा- झूठे आरोप लगाए गए

बंगाल में CJP कार्यकर्ता के पिता की पीट-पीटकर हत्या, बीजेपी पर हमला कराने का आरोप; CM शुभेंदु का आया बयान