दिल्ली पुलिस अलर्ट सौजन्य-IANS
दिल्ली

Delhi Protest: CJP के तिरंगा मार्च से पहले अलर्ट, 21 रास्तों पर असर, कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 2 दिन बंद

Delhi Traffic Advisory: CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के चलते दिल्ली में दोपहर 3 बजे से 21 रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। सेंट्रल पार्क 16-17 अक्टूबर को बंद रहेगा।

प्रिया जैस

Highlights:

  • शुक्रवार और शनिवार को सेंट्रल पार्क आम जनता के लिए बंद रहेगा।

  • ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि मौके की स्थिति को देखते हुए रास्तों में डायवर्जन किया जा सकता है।

  • दिल्ली में धारा 163 के तहत लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है।

CJP Protest Today: शुक्रवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च के कारण मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित होने की संभावना है। यात्रियों को कुछ रास्तों से बचने की सलाह दी गई है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एक एडवाइजरी के अनुसार, दोपहर 3:00 बजे से कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है। करीब 21 रास्तों पर यातायत प्रभावित होने की पूरी संभावना है।

दोपहर 3 बजे से 21 रास्तों पर असर

प्रभावित होने वाले रास्तों में संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, शहीद भगत सिंह मार्ग, पंचकुइयां रोड, बसंत लेन, चेम्सफोर्ड रोड, मिंटो रोड, बाराखंभा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जनपथ, रेल भवन, रफी मार्ग, 'सी' हेक्सागन, मंडी हाउस, पटेल चौक, विंडसर प्लेस, गोल डाकखाना, अशोक रोड (GPO से 'सी' हेक्सागन तक), तिलक मार्ग, टॉल्स्टॉय मार्ग और सिकंदरा रोड शामिल हैं।

ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि मौके की स्थिति को देखते हुए रास्तों में बदलाव (डायवर्जन) किया जा सकता है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त समय लेकर चलें और जहां तक ​​संभव हो, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

सेंट्रल पार्क आम जनता के लिए बंद

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने घोषणा की है कि प्रशासनिक कारणों से शुक्रवार और शनिवार को सेंट्रल पार्क आम जनता के लिए बंद रहेगा। यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा CJP को प्रदर्शन करने से रोकने से इनकार करने के बाद लिया गया है।

यह विरोध प्रदर्शन तब घोषित किया गया जब CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका जंतर-मंतर पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिए गए और बाद में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने लोगों से इस मार्च से दूर रहने की अपील की है।

दिल्ली में धारा 163 लागू

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने संकेत दिया है कि वे लोगों के एक सीमित समूह को किसी तय जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि शांति बनाए रखने और लोगों की जान-माल तथा सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस इलाके में 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 163 लागू है। इस प्रावधान के तहत लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है।

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