MLA देवेंद्र यादव और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय (सोर्स नवभारत)
बिलासपुर

MLA देवेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ी, पूर्व मंत्री ने लगाए हैं कई गंभीर आरोप

Bhilai MLA Devendra Yadav: भिलाई MLA देवेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव याचिका की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है। अब 3 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री ने याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

घनश्याम गंधर्व, चंदू निर्मलकर

Highlights

  • HC जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच में लगा था मामला।

  • पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने लगाई है देवेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव याचिका।

  • अब 3 नवम्बर को होगी चुनाव याचिका पर अगली सुनवाई।

  • याचिका में देवेंद्र यादव के निर्वाचन को शून्य करने की गई है मांग।

Election Petition Against Bhilai MLA Devendra Yadav: भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ लगे चुनाव याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने देवेंद्र यादव के खिलाफ यह चुनाव याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हो रही है।

शपथपत्र में जानकारी छिपाने का आरोप

चुनाव याचिका में प्रेम प्रकाश पांडेय ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान देवेंद्र यादव ने अपने शपथपत्र में महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई थीं। याचिकाकर्ता की ओर से आपराधिक मामलों और संपत्ति से जुड़ी जानकारी का खुलासा नहीं करने का आरोप लगाया गया है। इसी आधार पर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।

निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग

याचिका में मांग की गई है कि कथित तौर पर शपथपत्र में जानकारी छिपाने के मामले को देखते हुए देवेंद्र यादव के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाए। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि, याचिका में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित की गई है।

जानिए पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश की याचिका में क्या है आरोप?

प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका में देवेंद्र यादव के चुनावी हलफनामे और उसमें दी गई जानकारियों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में आरोप है कि नामांकन के समय जरूरी जानकारी पूरी तरह नहीं दी गई। इसमें आपराधिक मामलों, संपत्ति और अन्य जरूरी जानकारियों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

प्रेम प्रकाश पांडेय का कहना है कि इन जानकारियों का असर चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं के सामने उम्मीदवार की सही तस्वीर पर पड़ सकता है। हालांकि, इन आरोपों पर अभी कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आरोप सही हैं या नहीं, यह सबूत और गवाही के बाद ही तय होगा।

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