जीएसटी, (कॉन्सेप्ट फोटो)  
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GST Collection: जीएसटी रेट कट का दिखा असर, नवंबर में 0.7% उछलकर 1.69 लाख करोड़ पहुंचा कलेक्शन

Goods And Service Tax: सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। पिछले साल इस अवधी के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन 1.69 लाख करोड़ रुपये से कुछ अधिक रहा था।

मनोज आर्या

GST Collection In November 2025: नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 0.7 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 1.70 लाख करोड़ रुपये रहा है। घरेलू राजस्व में गिरावट के कारण जीएसटी संग्रह कम हुआ है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। पिछले साल इस अवधी के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन 1.69 लाख करोड़ रुपये से कुछ अधिक रहा था।

समीक्षाधीन महीने में सकल घरेलू राजस्व 2.3 प्रतिशत घटकर 1.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। यह गिरावट 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी के बाद आई है। नई दरें 22 सितंबर से लागू हैं। वस्तुओं के आयात से राजस्व 10.2 प्रतिशत बढ़कर 45,976 करोड़ रुपये रहा।

लोकसभा में दो विधेयक पेश

सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर खत्म होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कुल कर भार समान बनाए रखने के लिए सोमवार को दो विधेयक लोकसभा में पेश किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों की भारी नारेबाजी के बीच ये विधेयक पेश किए। विपक्षी सदस्य मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कुछ अन्य विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे।

बिल के विरोध में विपक्षी सांसद

तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय और द्रमुक सांसद कथिर आनंद ने इन विधेयकों को पेश किये जाने का विरोध किया। रॉय ने आरोप लगाया कि इनमें तंबाकू पर उत्पाद शुल्क वसूलने का प्रावधान है, लेकिन तंबाकू उत्पादों के सेहत पर हानिकारक प्रभाव पड़ने के पहलू की उपेक्षा की गई है। कथिर आनंद ने कहा कि जनता पर कर का और अधिक बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2025 के तहत सिगरेट सहित विभिन्न तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, जो तंबाकू पर लगाए जा रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा।

‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ पान मसाला पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इसके तहत उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर उपकर लगाया जाएगा, जिनके माध्यम से उक्त वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू है, और इसके साथ ही अलग-अलग दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर भी वसूला जाता है।

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