Agra-Lucknow Expressway पर लगातार नियमों को मजबूत कर दिया गया है। (सौ. X) 
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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जानें से पहले हो जाए सावधान, इस गलती से होगा हजारों का नुकसान

कार या किसी भी वाहन का इस्तेमाल करते हुए आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना जरूरी होता है। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको इसके लिए चालान भी भरना पड़ सकता है। ऐसे में कभी-कभी आप यह सोचकर इसका उल्लंघन कर देते हैं कि ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी है, लेकिन यह नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है।

सिमरन सिंह

Agra-Lucknow Expressway. कार या किसी भी वाहन का इस्तेमाल करते हुए आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना जरूरी होता है। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको इसके लिए चालान भी भरना पड़ सकता है। ऐसे में कभी-कभी आप यह सोचकर इसका उल्लंघन कर देते हैं कि ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी है, लेकिन यह नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कटेगा चालान

इन दिनों अगर आप आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपनी गाड़ी की स्पीड का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इस रास्ते पर अगर आप स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाएंगे, तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देगी और इसके लिए सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किया जाएगा। इसमें ट्रैफिक पुलिस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड चेक करने के लिए निगरानी पर लगी हुई है।

कैसे कटेगा चालान?

चालान काटने की टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं तो एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलने वाली की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर है। वहीं, अगर आप वाहन को इस लिमिट से ज्यादा तेज चलाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। हल्के वाहन अगर अपनी स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हैं, तो उन्हें 2000 रुपये का चालान देना पड़ सकता है। वहीं, भारी वाहनों की स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। अगर वे ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो उन्हें 4000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।

ट्रैफिक पुलिस का नया कानून

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को यह जानना जरूरी है कि यह रास्ता 302 किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 2019 में जारी किए गए बिल के मुताबिक, इस 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर कार के माध्यम से 3 घंटे का सफर करना होता है। वहीं, अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो आपका चालान काटना तय हो जाता है। इस नियम को साल 2019 में तो लागू किया गया था, लेकिन हाल ही में जब 60 पैसेंजर वाली एक प्राइवेट बस तेज रफ्तार में चलते हुए ट्रक से टकरा गई, जिसमें कई बच्चों और महिलाओं के साथ कई लोगों की जान गई, तो उसके बाद अब ट्रैफिक पुलिस ने इस नियम को दोबारा सख्ती से लागू कर दिया है और आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

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