अकोला. तंबाकू व तंबाकूजन्य पदार्थों की बिक्री करनेवाली दुकानें व पान की गुमटियों को नियम व शर्तों के अधीन रहकर सुबह 9 से सायं 7 बजे तक शुरु करने की अनुमति दिये जाने के आदेश जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर ने जारी किए हैं. आदेश में कहा गया है कि सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित तंबाकूजन्य पदार्थ रखना व बेचना अपराध है. लेकिन जिन पदार्थों पर पाबंदी नहीं है वे बेच सकते हैं. दुकानदार व ग्राहकों को चेहरे पर मास्क लगाकर तथा सोशल डिस्टेन्सिंग नियमों का पालन करना आवश्यक है. एक समय पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थल पर जमा न हो अन्यथा कार्रवाई की जाएगी, यह आदेश दिये गये हैं. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना है. पान की दुकानों के संचालकों को सैनिटाइजेशन करना आवश्यक है.