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विधायक मंगेश चौहान को 30 तक पुलिस कस्टडी, जानें क्या है मामला

प्रभाकर दुबे

जलगांव. विधायक मंगेश चौहान (MLA Mangesh Chauhan) को महावितरण (Mahavitaran) अभियंता को बंधक बनाकर धक्का-मुक्की करने और कार्यालय को ताला जड़ने के आरोप में शुक्रवार को पुलिस (Police) ने गिरफ्तार (Arrested) किया था। शनिवार को विधायक मंगेश चौहान समेत 31 संदिग्धों को अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने विधायक समेत सभी को 30 मार्च तक पुलिस हिरासत (Police Custody) में रखने का आदेश दिया है।

चालीसगांव के विधायक मंगेश चव्हाण पर आरोप है कि उन्होंने जलगांव परिमंडल कार्यालय में अभियंता मोहम्मद फारूक शेख से अभद्र व्यवहार करते हुए रस्सी से जकड़ लिया और बंधक बनाया। शुक्रवार की शाम, चालीसगांव के विधायक मंगेश चव्हाण तालुका के किसानों के साथ जलगांव में सहकारी औद्योगिक इस्टेट में  महावितरण के संभागीय कार्यालय  में अधीक्षक अभियंता मोहम्मद फारूक से मिलने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने तालुका में सात हजार किसानों के बिजली के कनेक्शन बंद होने के बारे में पूछा। इस दौरान उन्होंने अधीक्षक अभियंता से अभद्र व्यवहार किया। उन पर रुपए फेंके और क्रोधित होकर रस्सी से बांध दिया। इतने पर ही रुके नहीं, उन्हें बाहर निकाल कर कमरे को ताला भी जड़ दिया। 

पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है

मोहम्मद फारुक को कुर्सी से बांधकर विधायक चौहान किसानों के बांध पर ले जा रहे थे, लेकिन एमआईडीसी पुलिस के मौके पर पहुंचने के कारण यह संभव नहीं हुआ। इस दौरान पुलिस ने मंगेश चौहान समेत 31 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। एमआईडीसी पुलिस ने इंजीनियर फारूक की शिकायत के अनुसार, विधायक चव्हाण सहित 40 से 50 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में विधायक मंगेश चव्हाण सहित 31 लोगों को गिरफ्तार किया था।

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