ट्रंप भारतीयों से लेंगे टैरिफ का बदला! 'ओवरस्टे' मामले को लेकर दी चेतावनी, इस फॉर्म को कर लें चेक

US Embassy Warns: भारत की रूस से दोस्ती का नमूना देखने के बाद अमेरिका में खलबली मच गई है। अब भारत को परेशान करने के लिए अमेरिका वहां रह रहे भारतीयों से बदला ले सकता है।
US Embassy Warns: भारत की रूस से दोस्ती का नमूना देखने के बाद अमेरिका में खलबली मच गई है। अब भारत को परेशान करने के लिए अमेरिका वहां रह रहे भारतीयों से बदला ले सकता है।
अमेरिका ने दी चेतावनी (सौजन्य-IANS)
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US Embassy warns Indians: टैरिफ वॉर के बाद भारत और अमेरिका के बीच तनाव जारी है। इस दौरान अमेरिका ने अब वहां रह रहे भारतीयों के लिए मुसीबत बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने वहां रह रहे भारतीयों के लिए चेतावनी जारी की है। अमेरिका में रहने वाले या वहां जाने की योजना बना रहे भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की गई है।

नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अमेरिका में अपने अधिकृत प्रवास की अवधि से अधिक समय तक रहना अमेरिकी आव्रजन कानून का उल्लंघन है और इसके भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं।"

एंट्री की तारीख की कर लें जांच

अमेरिकी दूतावास ने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका में रहने की आपकी अधिकृत अवधि आपके वीजा की समाप्ति तिथि पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह आपके फॉर्म आई-94 पर लिखी गई 'प्रवेश की अंतिम तिथि' पर आधारित होती है।

बता दें कि यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं और इसी कारण अनजाने में कानून का उल्लंघन कर बैठते हैं। दूतावास ने इस गंभीर गलती से बचने के लिए एक सीधा उपाय भी सुझाया है। एक्स पोस्ट में कहा गया है कि लोग अपनी 'प्रवेश की अंतिम तिथि' की जांच 'I94.cbp.dhs.gov' की वेबसाइट पर कर सकते हैं।

इसे माना जाएगा ओवरस्टे

यह वेबसाइट अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) की ओर से संचालित की जाती है और यहां पर आपकी यात्रा से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होती है। इस आसान कदम से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप कानूनी रूप से अपनी स्वीकृत अवधि के भीतर ही अमेरिका में रहें।

कई लोग इस चेतावनी का मुख्य उद्देश्य लोगों को 'ओवरस्टे' (अधिक समय तक रुकना) के जोखिमों के प्रति जागरूक करने के रूप में देख रहे हैं। अमेरिकी आव्रजन कानूनों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने आई-94 फॉर्म में दी गई तारीख के बाद भी अमेरिका में रहता है, तो इसे 'ओवरस्टे' माना जाता है।

अमेरिकी दूतावास का यह ट्वीट ऐसे समय में आया है जब भारत से बड़ी संख्या में छात्र, पर्यटक और कामगार अमेरिका जा रहे हैं। कई बार, जानकारी के अभाव में, लोग अनजाने में इन नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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