By - Simran Singh
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Date-29-01-2025
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू हो चुका है, यहां लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर बनाए गए कानूनों के बारे में बताया गया है।
उत्तराखंड में लागू यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कपल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
कानून के तहत लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के सामने इसकी घोषणा करनी होगी।
अगर कपल एक महीने से ज्यादा लिव-इन रिलेशनशिप में है तो इसकी जानकारी न देने पर सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है।
लिव-इन रिलेशनशिप की जानकारी न देने पर तीन महीने की सजा या 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
अगर आप लिव-इन रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं तो इसकी भी कानून में घोषणा करनी होगी।
कानून के अनुसार लिव-इन रिलेशनशिप के तहत पैदा हुआ बच्चा वैध माना जाएगा। उत्तराखंड में यह कानून 27 जनवरी से लागू हो गया है।