पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हुआ बदलाव, अब निवेशकों को मिलेगा ज्यादा फायदा

पोस्ट ऑफिस की ओर से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में मैच्योरिटी से पहले निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है।

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SCSS एक सरकारी निवेश योजना है, जो पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम के अंतर्गत आती है।

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कोई व्यक्ति रिटायर होने की तारीख से तीन महीने के भीतर SCSS खाता खोल सकता है।

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इस स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये के निवेश से शुरुआत की जा सकती है।

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अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है।

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नए नियम के तहत अब कोई एससीएसएस निवेशक खाता खोलने की एक वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही पैसे निकाल सकता है।

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मैच्योरिटी पूर्व पैसे निकालने से ब्याज दरों में एक फीसदी की कटौती की जाएगी।

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नए नियमों के तहत आपको SCSS खाता खोलने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा।

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फिलहाल यह अवधि सिर्फ एक महीने के लिए है।

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अब आप इस स्कीम पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट हासिल कर सकते हैं।

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