By - Priya Jais
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वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है लेकिन वोटिंग कार्ड नहीं आया है। तो इसके लिए अब आप दूसरे विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकते है।
चुनाव आयोग ने ऐसे पहचान पत्र जिनमें मतदाता का फोटो हो ऐसे कार्ड को भी मान्यता दी है।
मतदान करने के लिए आप अपने साथ आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में ले जा सकते है।
अगर मतदाता मनरेगा के तहत काम करते है तो वे मनरेगा जॉब कार्ड दिखाकर भी मतदान कर सकते है।
मतदाता चुनाव डालने के लिए पहचान के रूप में बैंक पासबुक या डाकघर की पासबुक ले जा सकते है।
वोटिंग कार्ड नहीं है तो मतदाता अपना पैन कार्ड या किसी भी तरह का सरकारी दस्तावेज जिसमें फोटो हो वो इस्तेमाल कर सकते है।
पहचान पत्र के रूप में मतदाता ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अगर पेंशन धारक है तो पेंशन कार्ड ले जा सकते है।
कॉर्पोरेट में काम करने वाले कर्मचारी अपना कॉर्पोरेट फोटो आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते है।
दिव्यांग जनों के पास अगर वोटर आईडी नहीं है तो वे अपने यूडीआईडी कार्ड पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते है।