J&K Old Pension Scheme: जम्मू-कश्मीर में पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा फैसला, जानिए किन्हें मिलेगा OPS का फायदा

J&K Old Pension Scheme: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर्मचारियों को आवेदन करना होगा।

J&K Old Pension Scheme: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 28 सितंबर 2026 को जारी आदेश के तहत उन कर्मचारियों को ओपीएस में वापस लौटने का अंतिम अवसर (वन-टाइम ऑप्शन) दिया गया है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया या पदों का विज्ञापन 24 दिसंबर 2009 (एसआरओ 400 लागू होने) से पहले जारी हुआ था, लेकिन चयन या नियुक्ति में देरी के कारण उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल कर दिया गया था। इस छूट के लिए पात्र कर्मचारियों को उचित माध्यम के जरिए 3 महीने की निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करना होगा।

आवेदन के साथ विज्ञापन अधिसूचना, चयन सूची, नियुक्ति पत्र और एनपीएस विवरण जैसे दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। विकल्प चुनने के बाद संबंधित कर्मचारी का एनपीएस खाता बंद कर उसे जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) के तहत लाया जाएगा। यह विकल्प एक बार चुने जाने के बाद अंतिम माना जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। हालांकि, यह राहत केवल निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों तक सीमित है और अन्य राज्यों या 2009 के बाद विज्ञापित पदों पर सीधे लागू नहीं होगी।

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