अंकिता भंडारी हत्याकांड में 973 दिन बाद इंसाफ, तीनों आरोपी दोषी करार
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर में आज यानी 30 मई को कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दो साल से अधिक समय से लंबित इस केस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थीं। आरोप है कि इस केस में आरोपियों को VIP संरक्षण मिला हुआ है, जिससे 32 महीने से केस अटका हुआ था। अब तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।
2022 Ankita Bhandari murder case: Three accused, Pulkit Arya, Saurabh Bhaskar, and Ankit Gupta, have been found guilty of Ankita’s murder in the Additional District and Sessions Judge Court, Kotdwar, Uttarakhand. The sentence against the three accused is yet to be announced:…
— ANI (@ANI) May 30, 2025
ऋषिकेश के निकट पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर क्षेत्र में वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की सितंबर में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर चीला नहर में कथित तौर पर धक्का देकर हत्या कर दी थी। पूछताछ में सामने आया कि कथित तौर पर किसी वीआईपी को ‘एक्सट्रा सर्विस’ देने से मना करने पर अंकिता की हत्या की गयी। हत्या से उपजे जनाक्रोश के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया था।