आप सांसद संजय सिंह और सपा नेता अनूप संडा की बढ़ी मुश्किलें, एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा के खिलाफ याचिका को किया खारिज

23 साल पुराने मामले में आप नेता संजय सिंह और सपा नेता अनूप संडा की मुश्किलें एक बार फिर बढती हुई नजर आ रही है जहां, सुल्तानपुर जिले के एमपी-ए़मएलए कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह और सपा नेता अनूप संडा की सजा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। जहां कोर्ट ने अपने 45 दिनों की सजा को बरकरार रखा है।
Sanjay Singh
संजय सिंह (सोर्स:- सोशल मीडिया)
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लखनऊ: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी नेता अनूप संडा को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जहां सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के 23 साल पुराने मामले में सजा के खिलाफ दायर याचिका को सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज करते हुए 45 दिनों की सजा बरकरार रखी है।

मामला 23 साल पुराना है जब 19 जून 2001 को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के तत्कालीन नेता अनूप संडा और संजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बिजली संबंधी मुद्दों को लेकर यहां एक फ्लाईओवर के पास सड़क जाम कर दी थी। जिसके बाद इस मामले में 2023 में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने 45 दिनों की सजा को रखा बरकरार

आप सांसद संजय सिंह और सपा नेता अनूप संडा ने अपने इस सजा के खिलाफ सुल्तानपुर जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

जानकारी के लिए बता दें कि 2001 के उस मामले को लेकर 2023 में सुनाए गए फैसले में विशेष कोर्ट के तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को संडा और संजय सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 45 दिन की जेल और 1500-1500 रुपये का जुर्माना लगाया था।

अभियोजक वैभव पांडेय ने दी जानकारी

वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) एकता वर्मा ने मंगलवार को संजय सिंह और संडा की सजा और दोषसिद्धि के खिलाफ अपील खारिज कर दी। 2012 में गठित आम आदमी पार्टी (आप) के संस्थापक सदस्यों में से एक संजय सिंह सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं और पहले डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे।

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