विधायक अब्बास अंसारी (सौजन्य सोशल मीडिया)
नई दिल्ली : धन शोधन मामले के सिलसिले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईडी से जवाब मांगा। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए 9 मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि ईडी ने उनके खिलाफ सबूत पेश किए हैं। बता दें कि, अब्बास अंसारी गैंगस्टर से नेता बने और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार अंसारी की कुछ महीने पहले ही जेल में मौत हो गयी थी।
जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस संदीप मेहता ने प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) को नोटिस जारी किया और अंसारी की जमानत खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर उसका जवाब मांगा।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नौ मई को अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईडी ने उनके खिलाफ मामले में धन के लेनदेन के सबूत पेश किए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दो कंपनियों एम.एस. विकास कंस्ट्रक्शन और एम.एस. आग़ाज़ के साथ अब्बास अंसारी द्वारा धन का लेनदेन साबित होता है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि अब्बास अंसारी ने धन शोधन के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने पिछले तीन मामलों के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के तहत अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी पर चार नंवबर 2002 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि मऊ से वर्तमान विधायक अब्बास अंसारी इस समय कासगंज जेल में बंद हैं। इससे पहले भी अब्बास अंसारी को अवैध शस्त्र लाइसेंस के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस केस में उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई थी। आपको बता दें कि अंसारी ने शॉटगन शूटिंग में एक स्पोर्ट शूटर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है ।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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