

LPG Gas Connection Rules: एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने उपभोक्ताओं के लिए नई चेतावनी जारी की है। कंपनियों ने कहा है कि, एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट के आधार पर उपयोग के लिए दिए जाते हैं, जबकि उनका स्वामित्व संबंधित तेल कंपनी के पास ही रहता है।
जारी एडवाइजरी के अनुसार, कोई भी उपभोक्ता अपने नाम पर जारी गैस सिलेंडर को किसी अन्य व्यक्ति को बेच नहीं सकता और न ही उसका ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
कंपनियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि एलपीजी सिलेंडर की बिक्री या लिस्टिंग किसी भी ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या गैर-अधिकृत माध्यम पर नहीं की जा सकती। ऐसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सिलेंडर नकली, अनधिकृत या सुरक्षा मानकों के विपरीत हो सकते हैं, जिससे दुर्घटना और धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है।
भारत गैस कंपनी ने बताया कि एलपीजी गैस सिलेंडर ग्रहों को सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दिये जाते हैं। इसका मालिकाना हक यानी स्वामित्व तेल कंपनी के पास ही होता है। इसके साथ ही उपभोक्ता को सिलेंडर के इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। वह उसे खुद दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ऐसा करना गैर कानूनी माना जाएगा।
OMCs के अनुसार, यदि किसी उपभोक्ता ने अपने घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लगवा लिया है और अब एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं कर रहा है, तो उसे अपना एलपीजी कनेक्शन नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर सरेंडर कर देना चाहिए। कनेक्शन सरेंडर करने पर जमा की गई मूल सिक्योरिटी राशि वापस कर दी जाएगी।
तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि गैस सिलेंडर से जुड़ा कोई भी लेन-देन केवल अधिकृत गैस एजेंसी के माध्यम से ही करें। किसी अन्य व्यक्ति से सिलेंडर खरीदना या बेचना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे आर्थिक नुकसान और सुरक्षा संबंधी जोखिम भी पैदा हो सकते हैं।