ITR Filing 2026 Deadline: अब तक 1.7 करोड़ टैक्सपेयर्स ने भरा रिटर्न, 31 जुलाई की आखिरी तारीख से पहले करें काम

ITR Filing 2026 Deadline Update: भारत में अब तक 1.7 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। 31 जुलाई की आखिरी तारीख का इंतजार न करें और अपना काम तुरंत ही पूरा कर लें।
ITR Filing 2026 Deadline: 1.7 Crore Taxpayers File Returns Avoid Heavy Penalties By 31st July Now
इनकम टैक्स रिटर्न 2026 (सोर्स-सोशल मीडिया)
Updated on

Important ITR Filing 2026 Deadline Update: वित्त मंत्रालय के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को एक बहुत ही अहम जानकारी साझा की है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश में अब तक 1.7 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं। जो लोग अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। 31 जुलाई की आखिरी तारीख से पहले देश के सभी टैक्सपेयर्स को अपना आयकर रिटर्न जरूर फाइल कर लेना चाहिए।

डिपार्टमेंट ने यह भी बताया है कि सिर्फ शुक्रवार 10 जुलाई को ही 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने रिटर्न भरे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसे सभी टैक्सपेयर्स का एक बहुत ही शानदार और स्मार्ट कदम बताया है। निर्धारित समयसीमा के अंदर रिटर्न भरना हमेशा से ही समझदारी का काम माना जाता है जिससे लोगों को बाद में परेशानी नहीं होती। आखिरी समय की भारी भीड़भाड़ और सर्वर की दिक्कतों से बचने के लिए सभी लोगों को समय रहते यह बेहद जरूरी काम तुरंत पूरा करना होगा।

आईटीआर-1 (सहज) फॉर्म की जानकारी

वित्त वर्ष 2025-26 में आम लोगों द्वारा जनरेट की गई इनकम के लिए फॉर्म फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय है। आईटीआर-1 एक बहुत ही आसान फॉर्म है जिसे छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स के लिए खास तौर पर बहुत ही सरल बनाया गया है। इस फॉर्म को वे सभी लोग आसानी से भर सकते हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक ही पूरी तरह सीमित है। इसमें सैलरी इनकम, एक हाउसिंग प्रॉपर्टी और सालाना 5,000 रुपये तक की कृषि आय को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है।

आईटीआर-2 फॉर्म किनके लिए जरूरी

आईटीआर-2 फॉर्म मुख्य रूप से उन खास टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यह उन लोगों के काम आता है जिनकी इनकम किसी प्रकार के बिजनेस या प्रोफेशनल काम से बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन अगर उन्हें किसी कैपिटल गेन्स से कोई भारी इनकम प्राप्त होती है तो उन्हें अनिवार्य रूप से यही फॉर्म भरना होता है। सही फॉर्म का चुनाव करने से आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम बहुत ही ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाता है।

आखिरी तारीख का न करें इंतजार

अगर आप भी एक जिम्मेदार टैक्सपेयर हैं और अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई का बिल्कुल इंतजार न करें। आपको आखिरी तारीख से पहले ही जितनी जल्दी हो सके अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल कर देना चाहिए। आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा लोगों के एक साथ रिटर्न फाइल करने से ई-फाइलिंग पोर्टल पर अचानक भारी लोड काफी बढ़ जाता है। इस वजह से पोर्टल पर कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आती हैं और आपका रिटर्न फाइल करने का जरूरी काम रुक सकता है।

जुर्माने से बचने का सबसे सही तरीका

अगर आप तय समयसीमा के अंदर अपना रिटर्न सफलतापूर्वक फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको बाद में भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इस अनावश्यक जुर्माने और पोर्टल की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए तुरंत ही इनकम टैक्स वेबसाइट पर आज ही विजिट करें। आधिकारिक इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर आप अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ बहुत ही आसानी से अपना रिटर्न तुरंत भर सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में अपना पूरा योगदान देने के लिए सभी भारतीय टैक्सपेयर्स को हमेशा समय पर अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए।

Navbharat Live
navbharatlive.com