- मध्य रेलवे हॉकरों को देगी ट्रेन में सामान बेचने की अनुमति
- मेल के साथ लोकल ट्रेन में भी दिखेंगे हॉकर्स, निकाला जाएगा टेंडर
प्रिया पांडे@नवभारत मुंबई: ट्रेनों में अनधिकृत फेरीवालों (Hawkers) की समस्या से निपटने के लिए मध्य रेलवे (Central Railway) के मुंबई (Mumbai) डिवीजन ने मेल/एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के साथ-साथ उपनगरीय ट्रेनों (Local Trains) में वेंडिंग अवसरों के लिए दो महत्वपूर्ण ई-नीलामी की घोषणा की है। पहली ई-नीलामी (Tender) में मेल/एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों की सभी श्रेणियों में खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं को छोड़कर, विभिन्न विविध वस्तुओं की वेंडिंग शामिल है। लेकिन महानगरी एक्सप्रेस, राजधानी, दुरंतो और अन्य प्रीमियम ट्रेनों को इस पहल से बाहर रखा गया है। दूसरी ई-नीलामी उपनगरीय ट्रेनों की सभी श्रेणियों में खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं वस्तुओं की वेंडिंग पर केंद्रित है। जिसमें एसी और नॉन-एसी लोकल और माथेरान टॉय ट्रेनों सहित यात्री ट्रेनें शामिल हैं। विक्रेताओं की संख्या निर्धारित करके डिवीजन सीमा के भीतर काम करने की अनुमति दी जाएगी। सभी मेल/एक्सप्रेस और यात्री ट्रेनों के लिए, अधिकतम 500 विक्रेता निर्धारित किये गए हैं, जबकि सभी उपनगरीय ट्रेनों के लिए प्रभावशाली 1500 विक्रेता है।
फेरीवालों को सामान बेचने का दिया गया मौका मिली जानकारी के अनुसार, लाइसेंसधारक को गैर-कंसुमेबल वस्तुएं जैसे की यात्रा-संबंधित उत्पाद, मोबाइल/लैपटॉप सहायक उपकरण, स्टेशनरी, समाचार पत्र/पत्रिकाएं/किताबें आदि बेचने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त पैक किए गए भोजन सहित, पेय पदार्थ, स्नैक आइटम, और पहले से कटी और छिली हुई कच्ची सब्जियां और फल भी उपनगरीय ट्रेनों में विशेष रूप से कंसुमेंबल वस्तुओं की अनुमति है।