सपना गिल समेत तीन अन्य आरोपियों को मिली जमानत, पृथ्वी शॉ के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत होगी शिकायत दर्ज

Prithvi Shaw and Sapna Gill
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मुंबई. मुंबई की एक अदालत ने भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने और उनकी कार पर बेसबॉल बैट से हमला करने के मामले में सपना गिल और तीन अन्य आरोपियों को सोमवार को जमानत दे दी। इससे पहले दिन में, अदालत ने गिल, उसके दोस्त शोभित ठाकुर तथा रूद्र सोलंकी और साहिल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद, उन्होंने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी अदालत) सी पी काशिद ने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों को जमानत दे दी। उन्हें पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था।

सपना गिल के वकील काशिफ अली खान के जरिए दायर अपनी याचिका में गिल ने दावा किया कि उनके (आरोपियों) खिलाफ प्राथमिकी "पूरी तरह से झूठे और फर्जी आरोपों" पर दर्ज की गई है।

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जमानत याचिका में दलील दी गई है, "प्राथमिकी में बयान मनगढ़ंत और बिना किसी आधार के हैं और आवेदक (गिल) को उपरोक्त मामले में फंसाया जा रहा है।"

वकील काशिफ अली खान ने कहा, "पुलिस ने और 3 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन मजिस्ट्रेट समझ गए कि इस मामले में कई पेंच हैं।  इसलिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल की जमानत अर्जी स्वीकार की गई है।" खान ने कहा, "पृथ्वी शॉ के खिलाफ धारा 354, 509, 351, 324, 323 और अन्य के तहत आज शिकायत दर्ज की जाएगी।"

उधर, पुलिस की ओर से सरकारी वकील आतिया शेख ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि, "इस मामले में जांच अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने दलील दी कि आरोपियों ने "बदला" लेने के लिए शॉ का पीछा किया था, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के साथ सेल्फी लेने से इनकार कर दिया था।"

उन्होंने कहा कि, "वे लोग 23 वर्षीय क्रिकेटर की जान भी ले सकते थे। यह घटना पिछले हफ्ते उपनगरीय क्षेत्र शांताक्रुज में एक होटल के बाहर हुई थी, जब शॉ ने गिल के साथ सेल्फी लेने से इनकार कर दिया था।" (एजेंसी इनपुट के साथ)