-
शुक्र, 3 जुलाई 2026 ई-पेपर
- Hindi News »
- Special Coverage »
- Maharashtra Juvenile Crime Law Mcoca Juvenile Justice Act Age Limit
Navbharat Sampadakiya: अब 16 साल के अपराधियों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई? महाराष्ट्र सरकार का बड़ा प्रस्ताव
- Written By: अनन्या तिवारी
MCOCA: 2015 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नाबालिगों से अपराध कराने वाले गिरोहों पर मकोका लगाने और बाल अपराधी की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है

देवेंद्र फडणवीस (फाईल फोटो)
Maharashtra Government Proposal To Reduce Juvenile Age To 16: 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रावधान किया गया कि जघन्य अपराध में 16 से 18 वर्ष के अपराधी को भी न्यूनतम 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है, बशर्ते जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड साबित करे कि उसमें अपराध का नतीजा समझने की मानसिक व शारीरिक क्षमता है। तब उस पर वयस्क के समान मामला चलाया जा सकता है।
अपराधी गिरोहों के खिलाफ ‘मकोका’ कानून
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाने के उद्देश्य से घोषणा की है कि नाबालिगों से अपराध कराने वाले संगठित अपराधी गिरोहों के खिलाफ ‘मकोका’ जोर-शोर से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार केंद्र के पास प्रस्ताव भेजेगी कि नाबालिग अपराधी की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी जाए। अपराधी गिरोह जानबूझकर नाबालिगों से जोखिम भरा अपराध करवाते हैं जिसमें नशीले पदार्थों की तस्करी व बिक्री तथा सुपारी देकर हत्या करवाना शामिल है।
बाल अपराधियों की तादाद में वृद्धि
इसकी वजह यह है कि नाबालिग अपराधी को सुधार गृह भेजा जाता है और उसे सजा भी कम होती है। शातिर अपराधी आर्थिक लालच देकर या डरा-धमकाकर नाबालिगों से अपराध करवाते हैं और इस तरह खुद को बचा लेते हैं। इस वजह से बाल अपराधियों की तादाद में वृद्धि हो रही है। इसलिए राज्य पुलिस बल को निर्देश दिया गया है कि नाबालिगों से अपराध कराने वाले गिरोह से सख्ती से निपटें और उस पर मकोका कानून की धारा 2 के अनुसार कार्रवाई करें।
सम्बंधित ख़बरें
पुणे का केतन अग्रवाल हत्याकांड: सबूत जुटाने सिया के घर पहुंची पुलिस, आरोपियों का होगा लाई डिटेक्शन टेस्ट
यवतमाल में दिल दहला देने वाली घटना: खेत में बिछाए अवैध करंट की चपेट में आने से युवक करण टेकाम की दर्दनाक मौत
पूर्व जज गौतम पटेल को धमकी मामला, केंद्र और मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सौंपी गोपनीय जांच रिपोर्ट
भंडारा में नकली खाद का बड़ा भंडाफोड़: शाहपुर के गोदाम पर छापा, 8 लाख रुपये से अधिक का अवैध उर्वरक जब्त
बाल अपराधियों के अपराधों के लिए उनके तथाकथित बॉस को पूरी तरह जिम्मेदार माना जाएगा चाहे वह अपराध की जगह पर मौजूद रहे या न रहे। ये गिरोह और उनके सरगना अपनी आपराधिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए ढाल के रूप में नाबालिगों का इस्तेमाल करते हैं। प्राणघातक हमला, हत्या, हत्या के प्रयास, हिंसक लूटपाट में संलग्न 16 वर्ष के अपराधी को भी वयस्क माना जाए, इस आशय की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी।
यह भी पढ़ें: बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सरकार का विरोध करने पर किसी को तड़ीपार नहीं कर सकती पुलिस, आदेश रद्द
पुलिस और सरगना के बीच फस जाता है अपराधी
संगठित अपराध पर रोक लगाने के लिए यह कदम आवश्यक माना जा रहा है। अपराधी गिरोह संगठित करने वाले डरा-धमकाकर और मार-पीटकर बाल अपराधी तैयार करते हैं और उनके जरिए लूटपाट व खून-खराबे को अंजाम देते हैं। बाल अपराधी उनके चंगुल से निकल नहीं पाता। अपराध की दुनिया में जाना आसान है जबकि बाहर निकल पाना बेहद मुश्किल। गिरोह के सरगनाओं और पुलिस के बीच बाल अपराधी बुरी तरह फंस जाता है और उसके अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ता चला जाता है।
बाल अपराध न्याय कानून (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986) के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के लड़कों व 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को नाबालिग माना जाता है। 2000 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन की सिफारिशों को देखते हुए इस कानून ने संशोधन कर बाल अपराधी की अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष कर दी गई। दिल्ली के निर्भया प्रकरण से यह बात सामने आई कि एक अपराधी 18 वर्ष से कुछ माह कम का होने की वजह से कठोर सजा से बच सकता था। इसलिए कानून को संशोधित करने का दबाव आया।
Maharashtra juvenile crime law mcoca juvenile justice act age limit
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
Navbharat Sampadakiya: अब 16 साल के अपराधियों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई? महाराष्ट्र सरकार का बड़ा प्रस्ताव
Jul 03, 2026 | 10:43 AMपुणे का केतन अग्रवाल हत्याकांड: सबूत जुटाने सिया के घर पहुंची पुलिस, आरोपियों का होगा लाई डिटेक्शन टेस्ट
Jul 03, 2026 | 10:43 AMIran General Vahidi: कई महीनों बाद ईरान के ताकतवर जनरल वाहिदी खामेनेई के जनाजे की तैयारी में दिखे
Jul 03, 2026 | 10:40 AMKSBKBT Spoiler: मुश्किलों का सामना करती तुलसी को मिला ठाकुरजी का गीता ज्ञान, जेल में दिखेगा नया अवतार
Jul 03, 2026 | 10:40 AMयवतमाल में दिल दहला देने वाली घटना: खेत में बिछाए अवैध करंट की चपेट में आने से युवक करण टेकाम की दर्दनाक मौत
Jul 03, 2026 | 10:37 AMअफगानिस्तान-पाकिस्तान जंग में अमेरिका की एंट्री! तालिबान पर एयरस्ट्राइक का US ने किया खुला समर्थन
Jul 03, 2026 | 10:33 AMइंदौर में नाम छिपाकर शादी का झांसा, दुष्कर्म के बाद धर्म परिवर्तन और बेटे के खतने का दबाव, युवक पर केस दर्ज
Jul 03, 2026 | 10:30 AMवीडियो गैलरी

एक और बड़ा मंदिर घोटाला, मां तुलजा भवानी की 4,121 एकड़ जमीन सरकारी कागजों से गायब; VIDEO वायरल
Jul 02, 2026 | 09:48 PM
Exclusive: हां.. मीनाक्षी नटराजन के केस के बारे में हमें सोर्स ने बताया था, हेमंत खंडेलवाल ने खोले कई राज
Jul 02, 2026 | 05:14 PM
पुणे मर्डर केस में नया मोड़! केतन का मजाक उड़ाने वाली फीमेल डॉक्टर 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट
Jul 01, 2026 | 11:00 PM
वाराणसी दालमंडी कॉरिडोर का रास्ता साफ, भारी फोर्स के बीच 5 मस्जिदों पर कार्रवाई शुरू; देखें VIDEO
Jul 01, 2026 | 10:45 PM
Atiq Ahmed: अतीक की जमीन पर बनेगा गरीबों का आशियाना, PDA लाने जा रहा प्लान; देखें VIDEO
Jul 01, 2026 | 10:34 PM
‘मरने के बाद कोई…’, सना खान के ‘कयामत’ वाले VIDEO ने इंटरनेट पर मचाया बवाल; सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल
Jul 01, 2026 | 08:43 PM












