ठाणे जिले में मतदाता सूचियों का 'SIR' प्रोग्राम, 58 प्रतिशत हुई मैपिंग, 30 जून से घर-घर जाएंगे BLO

Thane SIR Voter List Verification: ठाणे जिले में SIR अभियान के तहत 30 जून से BLO घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन करेंगे। अब तक 58.15% मैपिंग पूरी हुई। पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।
Thane SIR Voter List Verification BLO Door To Door Drive 2026
ठाणे में SIR अभियान शुरू (फोटो नवभारत)
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Thane SIR Voter List Verification BLO: चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ठाणे जिले में मतदाता सूचियों का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी (SIR) लागू कर दिया गया है। ठाणे जिले में वोटर लिस्ट को अचूक और पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी एवं जिला चुनाव अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल के नेतृत्व में एसआईआर प्रोग्राम के तहत नियुक्त किए गए BLO यानी बूथ लेबल ऑफिसर 30 जून से 29 जुलाई, 2026 तक घर घर जाएंगे।

जिलाधिकारी ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के घोष वाक्य के अनुसार किसी भी योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से नहीं छूटेगा लेकिन किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। स्पेशल रिवीजन में मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करनी होगी। इसलिए बीएलओ के माध्यम से एन्यूमरेशन फॉर्म भर कर देना होगा।

इसके लिए राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए की मदद भी ली जाएगी। 2002 की वोटर लिस्ट ग्राहय, वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट में मतदाता या उसके माता पिता का नाम है और उन्होंने वोट दिया है तो वे भी पात्र माने गए हैं।

जिले में 74.50 लाख से ज्यादा मतदाता

एक पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया कि SIR के तहत ठाणे जिले की 18 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 6 हजार 894 पोलिंग स्टेशनों से जुड़े इस समय तक कुल 74 लाख 50 हजार 515 मतदाता हैं। इनमें से 58.15 प्रतिशत मतदाताओं की मेपिंग (मिलान) हुआ है।

जिले में सर्वाधिक शहरी भाग होने के चलते मिलान में समस्या आई है,जबकि भिवंडी ग्रामीण एवं शाहपुर जैसे आदिवासी व ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में 71 से 81 प्रतिशत तक मतदाता सूचियों की मेपिंग हो गई है। इसके लिए वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और असिस्टेंट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) की नियुक्ति उनकी एरिया के हिसाब से कर जिम्मेदारियां तय की गई हैं। चल रही ऑनलाइन मैपिंग, 'SIR मैपिंग' के परसेंटेज का भी रिव्यू किया गया है।

5 अगस्त को पब्लिस होगी अंतिम मतदाता सूची

इस विशेष कैंपेन को लेकर जिलाधिकारी ने साफ किया कि 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक बीएलओ हर घर जाकर गणना फॉर्म भरेंगे। इसमें नाम, जेंडर, उम्र, रिश्ता, परिवार की संख्या, माता-पिता की डिटेल्स जैसी जानकारी शामिल होगी। जो वोटर्स उपलब्ध नहीं हैं, माइग्रेट कर चुके हैं, मर चुके हैं या जिनकी डबल एंट्री हैं, उनकी सेंटर-वाइज लिस्ट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, पंचायत समिति, मनपा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी।

इसके बाद, 5 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी जिन वोटर्स की मैपिंग नहीं हुई है या जिनकी जानकारी में अंतर है, उन्हें भी दावे या आपत्तियों के लिए 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक के समय दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इस नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए भी फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, सुधार और माइग्रेशन के लिए फॉर्म 8 भरना होगा।

फॉर्म 6 की लिस्ट में फॉर्म 9, फॉर्म 7 के लिए फॉर्म 10, सुधार के लिए फॉर्म 8, माइग्रेशन के लिए फॉर्म 11 (चुनाव क्षेत्र 11A के अंदर माइग्रेशन और चुनाव क्षेत्र 11B के बाहर माइग्रेशन) वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा पब्लिश किया जाएगा। पूरी लिस्ट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा पब्लिश की जाएगी।

जरूरी होंगे ये सबूत

जिलाधिकारी ने डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया कि इस खास कैंपेन में नागरिकता के सबूत के बारे में ज़रूरी गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके मुताबिक, अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, तो जन्म की तारीख या जन्म की जगह साबित करने वाला कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा।

अगर जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो माता या पिता में से किसी एक का भारत में जन्म का प्रूफ़ अटैच करना होगा। अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे लोगों के माता-पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है, तो एप्लीकेंट के जन्म के समय उनके वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी जमा करनी होगी।

भारत के बाहर जन्मे लोगों के लिए, विदेश में इंडियन एम्बेसी द्वारा जारी किया गया बर्थ रजिस्ट्रेशन का प्रूफ़ और जिन्होंने नेचुरलाइज़ेशन के ज़रिए नागरिकता हासिल की है, उनके लिए डिक्लेरेशन के साथ सिटिज़नशिप रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट जमा करना ज़रूरी होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधारकार्ड या राशनकार्ड वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा।

राजनीतिक दलों से भी अपील

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने नागरिकों के साथ राजनीतिक दलों से भी बीएलए नियुक्त करने की अपील की। उन्होंने अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए मीटिंग की।

इस मीटिंग में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रूपाली भालके, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वैशाली माने, एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर प्रशांत रोडे, विट्ठल डाके, योगेश गोडसे, सुनील पवार, धीरज चव्हाण, तहसीलदार प्रदीप कुडाल के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी और अलग-अलग मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

राजनीतिक दलों को बताया गया कि 2026 की लिस्ट में वोटर की छपी हुई डिटेल्स, सेंसस फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म के बिना कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियों से यह भी अपील की गई है कि वे उन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें जहां लिस्ट का हिस्सा 40 परसेंट से कम है।

हर हफ़्ते रिव्यू मीटिंग

कलेक्टर डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया है कि फ़ाइनल वोटर लिस्ट छपने तक एडमिनिस्ट्रेशन हर हफ़्ते रिव्यू मीटिंग करेगा। इसकी जानकारी भी संबंधित लोगों को दी जाएगी।

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