ठाणे जिले में भारी बारिश के बाद गिरी बिजली, एक दंपत्ति घायल, 5 मवेशियों की मौत

भारी बारिश के बाद एक गांव में बिजली गिरने से घर में मौजूद 60 वर्षीय व्यक्ति और उनकी 45 वर्षीय पत्नी घायल हो गए। जबकि चार गाय और एक भैंस मारी गई। बताया जा रहा है कि दंपत्ति का डोलखंब स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया।
A couple injured, 5 cattle killed due to lightning in Thane district
ठाणे में बिजली गिरने से एक दंपति घायल (फोटो सौजन्यः सोशल मीडिया)
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ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भारी बारिश के बाद एक गांव में बिजली गिरने से एक दंपत्ति घायल हो गए। जबकि 5 मवेशियों की मौत होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे शाहपुर इलाके के कडाचीवाड़ी में हुई।

शाहपुर तालुका के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के प्रमुख वसंत चौधरी ने कहा कि घर में मौजूद 60 वर्षीय व्यक्ति और उनकी 45 वर्षीय पत्नी बिजली गिरने से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि डोलखंब स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज कराया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। चौधरी ने यह भी बताया कि बिजली गिरने से चार गाय और एक भैंस मारी गई। उन्होंने बताया कि राजस्व अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई के लिए बुधवार को नुकसान का पंचनामा (मौके का निरीक्षण) किया।

पालघर में जल निकायों पर निषेधाज्ञा लागू

इससे पहले, पुलिस ने पालघर जिले के वसई क्षेत्र में मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुद्र तट, झरनों, बांधों, नदियों तथा झीलों जैसे विभिन्न पिकनिक स्थलों पर निषेधाज्ञा लागू की है। पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले-श्रृंगी के आदेश के अनुसार, 25 जून से 8 जुलाई तक विभिन्न जलाशयों पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू रहेगी। बता दें कि बारिश के मौसम में महाराष्ट्र के पालघर और पड़ोसी जिलों ठाणे, रायगढ़ और मुंबई में समुद्र तट, झरनों, बांधों, नदियों तथा झीलों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है।

पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि मौजूदा मानसून की स्थिति के वजह से वित्तीय नुकसान रोकने और पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर ये उपाय आवश्यक हैं। निषेधाज्ञा लागू होने के बाद 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह आने पर रोक रहेगी। साथ ही जल निकायों के समीप जाने, सेल्फी लेने या रील बनाने और खतरनाक स्थानों पर वाहन खड़े करने आदि जैसे गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि ये उपाय निषिद्ध क्षेत्रों के करीब एक किलोमीटर के दायरे में लागू किए जाएंगे।

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