

भिवंडी में ब्लिंकिट के गोदाम का खाद्य कारोबार लाइसेंस निलंबित।
जांच में ₹32.71 लाख के 18,405 एक्सपायरी सामान मिले।
नष्ट किए गए सामान के पुख्ता दस्तावेज नहीं दे सकी कंपनी।
Bhiwandi Blinkit License Suspended: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने भिवंडी के पागाव स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम पर कार्रवाई करते हुए कंपनी का खाद्य कारोबार लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 21 अक्टूबर को किए गए निरीक्षण के बाद 22 अक्टूबर को यह कार्रवाई की गई।
जांच के दौरान करीब 18,405 ऐसे सामान मिलने की जानकारी सामने आई, जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। रिकॉर्ड के अनुसार, इन सामानों की कुल कीमत 32,71,774 रुपये थी।
FDA अधिकारियों के अनुसार, जांच में यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए कि एक्सपायरी सामान को कहां और किस प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। अधिकारियों को सामान के निपटारे से संबंधित जरूरी रिकॉर्ड में कमियां मिलीं।
इन दस्तावेजों में तौल की पर्चियां, परिवहन वाहन की जानकारी, सीसीटीवी फुटेज और सामान नष्ट किए जाने के प्रमाणपत्र शामिल थे। आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में एक्सपायरी सामान के अंतिम निपटारे की पुष्टि नहीं हो सकी।
खाद्य कारोबार में एक्सपायरी उत्पादों को बिक्री से अलग रखना और उनका नियमानुसार निपटारा करना महत्वपूर्ण है। ऐसे उत्पादों के भंडारण और नष्ट करने की प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे दोबारा बाजार में न पहुंचें।
ठाणे जिले के भिवंडी के पागाव स्थित गोदाम में मिली कथित अनियमितताओं के बाद FDA ने लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की। इस मामले में दस्तावेजों की कमी और एक्सपायरी सामान के निपटारे की पुष्टि नहीं होना जांच का प्रमुख मुद्दा है।
इस कार्रवाई के बाद कंपनी के रिकॉर्ड और एक्सपायरी सामान के निपटारे से जुड़े तथ्यों की जांच महत्वपूर्ण होगी। मामले में कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध होने पर उसका पक्ष भी सामने आना चाहिए।
FDA की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन और एक्सपायरी उत्पादों के उचित निपटारे की निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आगे की कार्रवाई संबंधित दस्तावेजों, जांच के निष्कर्षों और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।