मराठी विवाद में छात्र की हॉकी स्टिक और लात-घूंसों से पिटाई, 4 लोगों पर FIR दर्ज

Marathi controversy: नवी मुंबई में मराठी न बोलने पर हुई बहस के चलते आरोपियों ने एक छात्र की हॉकी स्टिक और लात-घूंसों से पिटाई कर दी। छात्र को खून से लतपथ अवस्था में छोड़ आरोपी फरार हो गये।
मराठी विवाद पर छात्र की पिटाई (pic credit; social media)
मराठी विवाद पर छात्र की पिटाई (pic credit; social media)
Updated on

Marathi controversy:  मराठी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस विवाद ने अब हिंसक रुप ले लिया है। नवी मुंबई के वाशी इलाके में युवकों ने एक छात्र को मराठी में बात करने के लिए जोर जबरदस्ती की। मना करने पर उनके बीच बहस हुई। बहस सीधे मारपीट में बदल गई। आरोपियों ने छात्र पर हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। आरोपी छात्र को धमकी देकर फरार हो गये। छात्र की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

नवी मुंबई के वाशी इलाके में 20 वर्षीय छात्र की मराठी विवाद में हॉकी स्टिक से पिटाई कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना मंगलवार रात करीब 10.30 बजे वाशी के एक कॉलेज के बाहर हुई। ऐरोली के पावने गांव निवासी पीड़ित ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

मराठी में बात न करने पर छात्र की पिटाई

वाशी पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया, यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब फैजान नाइक नामक एक आरोपी ने मराठी में बात किए जाने पर आपत्ति जताई। बहस इतनी बढ़ गई कि नाइक और तीन अन्य ने शिकायतकर्ता पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा, मुख्य आरोपी ने पीड़ित के सिर पर हॉकी स्टिक से वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। अन्य आरोपियों ने भी उसका साथ दिया और उसे लात-घूंसों से पीटा। आरोपियों ने पीड़ित को इस घटना की जानकारी पुलिस को देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। पीड़ित घटनास्थल पर ही खून से लथपथ हो गया। स्थानिय लोगों ने पुलिस को तुरंत इस घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को अस्पताल ले गई।

पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला किया दर्ज

पुलिस ने पीड़ित से मिली शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 118 (1) (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 351 (2) और 351 (3) (आपराधिक धमकी), धारा 3 (5) (सामान्य इरादा) और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। पीड़ित की मेडिकल जांच करवाई गई है। उसका बयान भी दर्ज कराया गया है। आरोपीयों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Navbharat Live
navbharatlive.com