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चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान लगे भारत विरोधी नारे, सिंधुदुर्ग में आरोपी के घर पर चला बुलडोजर तो सुप्रीम कोर्ट ने…

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट मैच के दौरान कथित तौर पर भारत-विरोधी नारेबाजी को लेकर सिंधुदुर्ग जिले में एक व्यक्ति की संपत्तियां ढहाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर महाराष्ट्र के प्राधिकारियों से सोमवार को जवाब तलब किया।

  • By आकाश मसने
Updated On: Mar 24, 2025 | 04:20 PM

कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: हाल ही में संपन्न चैंपियंस ट्रॉफी में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान भारत-विरोधी नारे लगाने के आरोप में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के रहने वाले एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और 14 वर्षीय बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि 24 फरवरी को उसके मकान व दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट मैच के दौरान कथित तौर पर भारत-विरोधी नारेबाजी को लेकर सिंधुदुर्ग जिले में एक व्यक्ति और उसके परिजनों पर मामला दर्ज किए जाने तथा उसकी संपत्तियां ढहाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर महाराष्ट्र के प्राधिकारियों से सोमवार को जवाब तलब किया।

उक्त व्यक्ति की ओर से दायर याचिका में मालवण नगर परिषद के मुख्य अधिकारी और प्रशासक के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया और सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए निर्धारित की।

क्या बोले याचिकाकर्ता

किताबुल्ला हमीदुल्ला खान की ओर से दायर याचिका में मालवण नगर परिषद के मुख्य अधिकारी और प्रशासक के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह कार्रवाई संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में शीर्ष अदालत के 13 नवंबर 2024 के फैसले का उल्लंघन है।

उस फैसले में न्यायालय ने ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किए बगैर और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना संपत्तियों को ढहाए जाने पर रोक लगा दी थी। अधिवक्ता फौजिया शकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि यह मामला घोर अवमानना को दर्शाता है और दिखाता है कि सरकारी तंत्र ने किस तरह दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया।

भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप

याचिका के अनुसार, प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि रात करीब 9.15 बजे जब शिकायतकर्ता अपने दोस्त के घर जा रहा था, तब मैच देख रहे याचिकाकर्ता के बेटे ने भारत-विरोधी नारा लगाया था। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता और उसके नाबालिग बेटे को आधी रात को थाने ले जाया गया और लड़के को 4-5 घंटे बाद जाने दिया गया।

इसके बाद याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी को जेल भेज दिया गया, जबकि 24 फरवरी को प्राधिकारियों ने उसकी टिन शेड वाली दुकान और घर को अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों की कार्रवाई मनमानी, अवैध और दुर्भावनापूर्ण है।

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संपत्तियों को ध्वस्त करते समय नगर निगम के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के एक वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोपी व्यक्ति और उसकी पत्नी को 25 फरवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जमानत दे दी गई थी, लेकिन याचिका में कहा गया है कि घटनाक्रम से स्पष्ट है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दंडात्मक थी।

Maharashtra authorities asked to respond to demolition of property for anti india sloganeering

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Published On: Mar 24, 2025 | 04:20 PM

Topics:  

  • Champions Trophy 2025
  • Indian Cricket Team
  • Sindhudurg
  • Supreme Court

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