

Pune Traffic Police Challan Drive: पुणे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस विभाग ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और बकाया जुर्माने की वसूली के लिए अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया है।
विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि जिन नागरिकों ने यातायात नियमों के उल्लंघन के बाद भी अपने चालान का भुगतान नहीं किया है, उन्हें आगामी 30 दिनों के भीतर अपनी देनदारी पूरी करनी होगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माना नहीं भरा गया, तो संबंधित वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हिम्मत जाधव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए इस सख्त फैसले की पुष्टि की है। प्रशासन ने इस मुहिम को 'विशेष चालान भुगतान अभियान' का नाम दिया है, जिसकी शुरुआत 26 फरवरी से हो चुकी है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे 1 मार्च तक अपने मोबाइल पर आने वाले आधिकारिक संदेशों (एमएचपीईसीएच-जी) को गंभीरता से लें और ऑनलाइन माध्यमों से लंबित राशि का भुगतान करें। बता दें कि पुणे में सीसीटीवी कैमरों और ऑन-ग्राउंड चेकिंग के माध्यम से हजारों चालान काटे जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
इस उदासीनता के कारण सरकारी खजाने को नुकसान तो होता ही है, साथ ही कानून का डर भी खत्म होने लगता है। अब लाइसेंस रद्द करने की सीधी धमकी ने लापरवाह चालकों के बीच हड़कंप मचा दिया है। पुलिस का मानना है कि इस कदम से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं और नियमों के उल्लंघन में भी भारी कमी आएगी।