
पुणे मनपा (सोर्स: सोशल मीडिया)
Pune Municipal Corporation On Property Tax: पुणे मनपा ने प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया वसूली के लिए “अभय योजना” शुरू करने का निर्णय लिया है।
इस योजना के तहत बकाया करदाताओं को दंड (पेनाल्टी) में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, लेकिन जो संपत्ति धारक पहले इस योजना का लाभ ले चुके हैं, उन्हें इस बार छूट नहीं मिलेगी।
यह योजना 15 नवंबर से 15 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। मनपा आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी।पी। और टैक्स कलेक्शन विभाग के उपायुक्त अविनाश सकपाल ने यह जानकारी दी। बकाया कर वसूली बढ़ाने और नागरिकों को प्रोत्साहन देने के लिए पुणे मनपा यह योजना लागू कर रही है।
चर्चा थी कि पीएमसी चुनावों के पहले प्रशासन यह निर्णय राजनीतिक दबाव में ले रहा है, , लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय वसूली बढ़ाने के लिए लिया गया है। इस योजना में केवल पेनाल्टी राशि पर 75% की छूट दी जाएगी। मुख्य कर राशि में कोई राहत नहीं दी जाएगी, मनपा ने इस योजना से 5,408 करोड़ की वसूली का क लक्ष्य रखा है।
मनपा ने इससे पहले चार बार अभय योजना लागू की थी। उन 1,40,437 संपत्ति धारकों को इस बार छूट नहीं दी जाएगी, जिन्होंने पहले इस योजना का लाभलिया था। शहर में सुमारे 4,97,172 बकायेदार हैं, जिन्हें इस योजना का लाभमिलेगा।
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मोबाइल टावर से संबंधित संपत्तियां इस योजना से बाहर रहेंगी। यह योजना पुराने पुणे क्षेत्र, पहले शामिल 9 गांवों, और बाद में शामिल 23 गांवों सभी जगह लागू होगी। 65,000 व्यावसायिक संपत्तियों से अधिक वसूली की अपेक्षा है। अधिक से अधिक नागरिकों को योजना का लाभ ले, इसलिये जागरूकता मुहिम चलाएगी जाएगी।






