पुणे में मानसून के दौरान भारी वाहनों की एंट्री बैन: कलेक्टर का फैसला; शहर के लिए वैकल्पिक बाईपास रूट तय

Pune Heavy Vehicle Ban: पुणे में मानसून में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए 9 जुलाई से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने लोडिंग के लिए रात 11 से 6 बजे का समय तय किया।
Pune Collector Jitendra Dudi restricts heavy vehicle entry during monsoon to curb traffic jams; sets alternate bypass routes and night timings for goods loading.
वाहनों की एंट्री बैन (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
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Pune Heavy Vehicle Ban District Collector Jitendra Dudi: मानसून के दौरान शहर में बढ़ने वाले ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए पुणे जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी जितेंद्र डूडी ने पुणे शहर पुलिस आयुक्तालय की सीमा में भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर 9 जुलाई से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही इन वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं।

शहर में प्रवेश के बजाय बाईपास का उपयोग

प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, सोलापुर से मुंबई, मुंबई से सोलापुर, अहमदनगर से मुंबई तथा सासवड से सोलापुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को शहर के मुख्य मार्गों में प्रवेश नहीं करना होगा। इन वाहनों को निर्धारित बाईपास और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शहर के भीतर यातायात का दबाव कम किया जा सके।

मालवाहक वाहनों के लिए तय किया गया समय

पुणे शहर के भीतर माल की लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले वाहनों के लिए प्रशासन ने रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इस दौरान ही ऐसे वाहनों को शहर में प्रवेश और संचालन की अनुमति रहेगी।

इन मार्गों से होगी आवाजाही

प्रशासन ने मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए नगर रोड, वाघोली, खराडी बाईपास और बेंगलुरु महामार्ग सहित कुछ प्रमुख मार्गों को चिन्हित किया है। इन वैकल्पिक मार्गों के उपयोग से शहर के मुख्य चौराहों और व्यस्त सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने की योजना बनाई गई है।

नियमों के पालन की अपील

जिला प्रशासन ने सभी ट्रांसपोर्टरों, वाहन मालिकों और चालकों से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान सुचारु यातायात बनाए रखने और नागरिकों को जाम से राहत दिलाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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