पुणे शिक्षा निदेशालय की चेतावनी: TC और मार्कशीट के लिए पैसे वसूलने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

Pune Education News: पुणे शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को TC और मार्कशीट के लिए अवैध वसूली रोकने की चेतावनी दी है। नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर कार्रवाई होगी और छात्रों के पैसे लौटाए जाएंगे।
Pune Education Dept warns schools against charging illegal fees for TCs and marksheets. Violators will face strict action and must refund the money to students.
पुणे शिक्षा निदेशालय (सोर्सः सोशल मीडिया)
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Pune Education Directorate: पुणे विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने का टीसी और मार्कशीट देते समय किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जानी चाहिए, ऐसे स्पष्ट निर्देश पुणे के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। यह चेतावनी भी दी गई है कि इस प्रकार की अवैध वसूली करने वाले संबंधित स्कूलों और कॉलेजों पर कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में शिक्षा उपनिदेशक डॉ. वंदना वाहूल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी। पुणे शिक्षा निदेशालय को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र और मार्कशीट देते समय विद्यार्थियों से पैसे वसूले जा रहे हैं। इस संदर्भ में नागरिकों ने ई-मेल और लिखित रूप में शिकायतें दर्ज कराई हैं।

वर्तमान में कक्षा दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं और आगे की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र तथा मार्कशीट की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में कुछ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से शुल्क वसूले जाने की शिकायतें सामने आई हैं।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

शिकायत के अनुसार, इंदापुर तहसील के कुछ स्कूलों और कॉलेजों द्वारा प्रमाणपत्र और मार्कशीट देते समय प्रति विद्यार्थी लगभग 200 रुपये लिए जाने की बात सामने आई है। इस वसूली को गैरकानूनी बताया गया है। निदेशालय ने अपने अधीनस्थ सभी स्कूलों और कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि वे विद्यार्थियों से इस प्रकार की कोई भी राशि न वसूलने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

साथ ही, जिन संस्थानों ने विद्यार्थियों से अतिरिक्त राशि ली है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर विद्यार्थियों को ली गई राशि वापस करने की कार्यवाही करने के लिए भी कहा गया है। शासन के 4 जनवरी 2026 के निर्णय के अनुसार, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र और मार्कशीट देते समय विद्यार्थियों से कोई भी अवैध राशि वसूल नहीं की जा सकती। इन नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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