दिल्ली-पुणे इंडिगो उड़ान में यात्री ने आपातकालीन द्वार से की छेड़छाड़: मचा हड़कंप, बीएनएस के तहत मामला दर्ज

Delhi Pune Indigo Flight: दिल्ली से पुणे आ रही इंडिगो की उड़ान में यात्री ने आपातकालीन निकास तंत्र से छेड़छाड़ की। हवा में अलार्म बजने से यात्रियों में फैली दहशत, पुलिस ने दर्ज किया मामला।
A passenger tampered with the emergency exit on an IndiGo flight
दिल्ली पुणे इंडिगो उड़ानसोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • इंडिगो फ्लाइट में यात्री ने इमरजेंसी गेट से छेड़छाड़ की।

  • अलार्म बजने से यात्रियों में दहशत।

  • यात्री पर मामला दर्ज, जांच जारी।

Delhi Pune Indigo Flight Emergency Exit: दिल्ली से पुणे आ रही इंडिगो की एक उड़ान में उस समय यात्रियों के बीच घबराहट फैल गई, जब एक यात्री ने कथित तौर पर विमान के आपातकालीन निकास द्वार की प्रणाली से छेड़छाड़ की।

घटना सोमवार रात की है। विमान में अलार्म बजने के बाद चालक दल सतर्क हो गया। इस मामले में पुणे एयरपोर्ट पुलिस ने 33 वर्षीय यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इमरजेंसी गेट के कवर से की छेड़छाड़

पुलिस के अनुसार, यह घटना इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई6884 में हुई। विमान सोमवार रात करीब 12:45 बजे दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हुआ था और रात लगभग 2 बजे पुणे शहर पहुंचा। आरोपी यात्री की पहचान गौरव सत्येंद्र रौतेला के रूप में हुई है, जो सासवड का निवासी है।

बताया गया कि रौतेला आपातकालीन निकास द्वार के पास वाली सीट पर बैठा था। इसी दौरान उसने कथित तौर पर इमरजेंसी गेट के लीवर के कवर को छूकर उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद विमान में अलार्म बजने लगा और यात्रियों में घबराहट फैल गई।

जिज्ञासावश कवर छूने का दिया जवाब

पुणे एयरपोर्ट पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक गोविंद पवार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पूछताछ के दौरान यात्री ने दावा किया कि उसने जिज्ञासावश यह जानने के लिए कवर को छुआ था कि वह क्या है। उसे कथित तौर पर यह जानकारी नहीं थी कि इसका संबंध विमान के आपातकालीन निकास द्वार से है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि आपातकालीन निकास प्रणाली से किसी भी तरह की छेड़छाड़ विमान में सवार यात्रियों की जान और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।

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चालक दल की शिकायत पर मामला दर्ज

विमान के चालक दल के एक सदस्य की शिकायत के आधार पर पुलिस ने यात्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और विमान अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 125 लापरवाही या उतावलेपन से ऐसा काम करने से संबंधित है, जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

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पुलिस ने जारी किया नोटिस

पुलिस ने आरोपी यात्री को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और विमान के चालक दल की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।