Rahul Gandhi: नासिक कोर्ट ने राहुल गांधी को दिए सख्त निर्देश, वीर सावरकर बयान मामले में नहीं मिल रही राहत

वीर सावरकर पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी को राहत नहीं मिल रही है। अब नासिक कोर्ट ने राहुल गांधी को सख्त निर्देश दे दिए है, जो कि राहुल गांधी को मानना होगा।
मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफआज सुनवाई
राहुल गांधी (सौजन्य-एएनआई)
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नासिक: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान देने के लिए नासिक की एक अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। नासिक की अदालत ने राहुल गांधी को ऑनलाइन पेश होने के बजाय व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

इस मामले में अगली सुनवाई मई में होगी। अदालत ने राहुल गांधी को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था।इस मामले में राहुल गांधी को नासिक कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने क्या कहा?

1 मार्च को सावरकर अपमानजनक बयान मामले में सुनवाई हुई। हालांकि, राहुल गांधी अपने वकीलों के माध्यम से पेश हुए। याचिकाकर्ताओं के वकील मनोज पिंगले के अनुसार, इसलिए अदालत ने राहुल गांधी को ऑनलाइन पेश होने के बजाय अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने और अपना मामला प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

असली मुद्दा क्या है?

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिया था। राहुल गांधी के बयान से बड़ा विवाद पैदा हो गया था। सावरकर पर दिए गए उनके बयान के बाद उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की आलोचना की थी। इस संबंध में सावरकर प्रेमियों की ओर से नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

इस मामले में 1 मार्च को सुनवाई हुई। हालांकि, राहुल गांधी स्वयं इस सुनवाई में उपस्थित नहीं थे। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे, लेकिन अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित थे। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत के आदेश के बाद मई में होने वाली अगली सुनवाई में राहुल गांधी खुद अदालत में पेश होते हैं या नहीं।

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