1 जुलाई की सूची का ही होगा उपयोग, जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव के लिए 8 को जारी होगी मतदाता सूची

Nagpur: नागपुर जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची कार्यक्रम की घोषणा की। 1 जुलाई 2025 को अस्तित्व में रही विधानसभा की मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।
Nagpur: नागपुर जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची कार्यक्रम की घोषणा की। 1 जुलाई 2025 को अस्तित्व में रही विधानसभा की मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।
नागपुर न्यूज
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District Council-Panchayat Samiti Elections: नागपुर जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची कार्यक्रम की घोषणा की है। राज्य में 32 जिला परिषदों व 336 पंचायत समितियों के चुनावों के लिए 8 अक्टूबर को मतदाता सूची जारी की जाएगी जिस पर 14 अक्टूबर तक आपत्ति व सुझाव दाखिल किए जा सकेंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2025 को अस्तित्व में रही विधानसभा की मतदाता सूची का उपयोग इन चुनावों के लिए किया जाएगा। सुझाव व आपत्ति की प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची और मतदान केंद्रवार मतदाता सूची 27 अक्टूबर को घोषित की जाएगी।

यही करेक्शन हो पाएंगे

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची तैयार करते समय विधानसभा मतदाता सूची के अनुसार ही मतदाताओं के नाम और पते यथावत रखे जाते हैं। इन सूचियों में नये नाम जोड़ना, नाम हटाना अथवा नाम या पते में सुधार करना आदि कार्यवाही राज्य चुनाव आयोग द्वारा नहीं की जाती।

आपत्तियों और सुझावों के संदर्भ में केवल मतदाता सूची के विभाजन के समय हुई त्रुटियां, मतदाता का गलती से चुनाव विभाग या निर्वाचन क्षेत्र बदल जाना, विधानसभा सूची में नाम होने के बावजूद प्रभाग की सूची में नाम न होना आदि मामलों से संबंधित सुधार ही किए जाते हैं।

30 को भू-अभिलेख लोक अदालत

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने लंबित अपीलों, फेरफार, पांधन रास्ते व पट्टा वितरण से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत आयोजित करने का निर्देश भूमि-अभिलेख विभाग को दिया था। इसके तहत नागपुर जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय द्वारा 30 सितंबर को विभाग के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित कार्यालय में लोक अदालत आयोजित की गई है। जिला अधीक्षक अभय जोशी ने संबंधित नागरिकों से इसमें सहभागी होने की अपील की है।

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