Paper Leak: उमरेड में 12वीं बोर्ड का पेपर लीक! टार्गेट अकैडमी का संचालक गिरफ्तार, केमेस्ट्री पेपर पर मचा बवाल

Umred Paper Leak Case: उमरेड में 12वीं केमेस्ट्री पेपर लीक मामले में टार्गेट अकैडमी का संचालक गिरफ्तार। SIT करेगी जांच। कोचिंग के अभ्यास पेपर और बोर्ड पेपर में मिली समानता।
Target Academy owner Atul Chaudhary arrested in Umred for 12th Board Chemistry paper leak. SIT formed to investigate. Questions matched board paper.
पेपर लीक मामला (फाइल फोटो)
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HSC Chemistry Paper Leak: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल के तहत फरवरी 2026 में आयोजित कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान केमेस्ट्री का कथित प्रश्नपत्रिका लीक होने का गंभीर मामला उमरेड में सामने आया है। इस गंभीर घटना से पूरे शिक्षा क्षेत्र में तथा छात्रों सहित पालकों में खलबली मची है।

इस गंभीर घटना को लेकर उमरेड पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है तथा जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। इस मामले के मुख्य संदिग्ध आरोपी टार्गेट अकैडमी साइंस ऑफ उमरेड के संचालक अतुल जगन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

प्रश्नपत्रिका को लेकर संदेह

प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरवरी 2026 में महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान रसायनशास्त्र विषय की प्रश्नपत्रिका को लेकर संदेह पैदा हुआ था। उमरेड शहर स्थित टार्गेट अकैडमी साइंस नामक कोचिंग संस्था में परीक्षा शुरू होने से कुछ दिन पहले छात्रों को अभ्यास के लिए जो प्रश्नपत्रिका दी गई थी, उसके कई प्रश्न बोर्ड की आधिकारिक रसायनशास्त्र प्रश्नपत्रिका से काफी हद तक मिलते-जुलते पाए गए।

इस गंभीर घटना की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस मामले की प्राथमिक जांच शुरू की। जांच के दौरान अभ्यास प्रश्नपत्रिका और बोर्ड की आधिकारिक प्रश्नपत्रिका के कई प्रश्नों में उल्लेखनीय समानता पाई गई। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की।

जिप नागपुर के माध्यमिक शिक्षाधिकारी अनिल दहीफडे की प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 5 मार्च 2026 को उमरेड पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र विश्वविद्यालय मंडल तथा अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में होने वाले गैरप्रकारों को रोकने के लिए बने अधिनियम 1982 की धारा 6 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) और 316(5) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है।

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