

Nagpur Outer Ring Road: राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'नया नागपुर और 'आतटर रिंग रोड' परियोजना के लिए आवश्यक निजी जमीन की सीधे खरीद के जरिए अधिग्रहण प्रक्रिया में लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ कर दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बता दें कि नागपुर जिले के हिंगणा स्थित मौजा गोधनी और मौजा लाडगांव में 'नया नागपुर परियोजना के अंतर्गत इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) द्वारा किया जा रहा है।
इसके साथ ही नागपुर शहर के चारों ओर 148 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड तथा उससे जुड़े 4 ट्रांसपोर्ट टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे। इन दोनों परियोजनाओं के लिए निजी जमीन आपसी सहमति से खरीदी जानी है। इसके लिए करीब 637 करोड़ रुपए का स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देना पड़ता। दोनों परियोजनाएं महत्त्वाकांक्षी और जनहित से जुड़ी है।
इनके जरिए क्षेत्र के विकास को गति मिलने के साथ ही उद्योग और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) ने सरकार से मांग की थी कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और उन्हें गति देने के लिए स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ किया जाए। इसी के तहत महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की संबंधित धाराओं के अनुसार भूमि अधिग्रहण के तहत खरीदी जाने वाली जमीन के लेन-देन पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है।