

Highlights
महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व प्राथमिक से पहली कक्षा तक प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु संबंधी नियम तय किए हैं।
उम्र की गणना के लिए 31 दिसंबर के बजाय 30 जून को कटऑफ डेट बनाने की जानकारी दी गई है।
नए आयु मानदंड शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे।
शैक्षणिक वर्ष 2030-31 से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र छह वर्ष पूरी होना जरूरी होगा।
Maharashtra Nursery Admission Rules: महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से लेकर पहली कक्षा तक स्कूलों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी है। नए नियमों के अनुसार, अब विद्यार्थियों की उम्र की गणना के लिए पहले निर्धारित 31 दिसंबर के बजाय 30 जून को कटऑफ डेट माना जाएगा।
शैक्षणिक वर्ष 2030-31 से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 6 वर्ष पूरी होना अनिवार्य होगा, नए आयु संबंधी नियमों को शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासन निर्णय जारी किया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के तहत विद्यार्थियों के स्कूल प्रवेश की प्रक्रिया 11 जून 2010 के शासन निर्णय के माध्यम से निधर्धारित की गई थी। इसमें पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 वर्ष की आयु तय की गई थी। हालांकि 5 वर्ष पूरे कर चुके बच्चों को भी प्रवेश के लिए पात्र माना गया था।
महाराष्ट्र राज्य मंडल के अलावा सीचीएसई, आईसीएसई और आईबी जैसे विभिन्न शिक्षा मंडलों से संबद्ध स्कूल संचालित हैं। इन स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए अलग-अलग आयु सीमा और अलग-अलग कटऑफ डेट का इस्तेमाल किया जा रहा था।
वहीं पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु संबंधी एक समान नियम भी लागू नहीं था। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने सभी संबंधित कक्षाओं के लिए न्यूनतम आयु के मानदंड तय किए हैं।
केंद्र सरकार ने पहली कक्षा में प्रवेश के लिए कचे की उम्र 6 वर्ष से अधिक होने की आवश्यकता बताई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रधान के अनुरूप महाराष्ट्र सरकार ने अब पूर्व प्राथमिक से पहली कक्षा तक प्रदेश के लिए आयु सीमा निर्धारित की है।
पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से लेकर पहली कक्षा तक प्रवेश के लिए स्कूल प्रमुखों को न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में 15 दिन की छूट देने की अनुमति होगी, हालांकि आधारभूत कक्षाओं में नामांकन तथा नर्सरी से पहली कक्षा तक प्रवेश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
नए आयु मानदंडों के अनुसर विद्यार्थियों के प्रदेश के सबंध में विस्तृत निर्देश और मार्गदर्शक सूचनाएं प्राथमिक शिक्षा संचालनालय की ओर से जारी की जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय से विभिन्न शिक्षा महलों के स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु संबंधी नियमों में एकसयता आने की उम्मीद है।