-
गुरु, 2 जुलाई 2026 ई-पेपर
- Hindi News »
- Maharashtra »
- Nagpur »
- Court Refuses Grant Bail To Raees Sheikh Reconnaissance Rss Kb Hedgewar Memorial In Nagpur
Nagpur News: RSS संस्थापक के स्मारक की रेकी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज, पाकिस्तान से जुड़ें तार, आतंकवादी साजिश…
- Written By: प्रिया जैस
बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने जम्मू-कश्मीर के उस निवासी को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। आरोपी पर आतंकवादी होने और आरएसएस के संस्थापक डॉ. के बी हेडगेवार के यहां रेकी करने का आरोप है।

बंबई हाई कोर्ट का फैसला (सौजन्य-सोशल मीडिया)
नागपुर: नागपुर में आरएसएस संस्थापक के बी हेडगेवार के स्मारक की रेकी करने के आरोपी ‘‘जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी” को उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार किया। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने जम्मू-कश्मीर के उस निवासी को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिस पर जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी होने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संस्थापक डॉ. के बी हेडगेवार के यहां स्थित स्मारक की टोह लेने का आरोप है।
रईस अहमद शेख असदुल्ला शेख को 15 सितंबर, 2021 को नागपुर के रेशिमबाग इलाके में स्थित आरएसएस के संस्थापक के स्मारक डॉ. हेडगेवार स्मृति मंदिर की रेकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसने इस महीने की शुरुआत में बंबई उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर कर दावा किया था कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
पाकिस्तान पहुंचाई सूचनाएं
न्यायमूर्ति नितिन सूर्यवंशी और न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल की खंडपीठ ने जमानत याचिका आज खारिज कर दी। आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है। रईस शेख फिलहाल नागपुर केंद्रीय कारागार में बंद है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शेख ने शहर के महल इलाके में स्थित आरएसएस मुख्यालय की टोह लेने की भी कथित तौर पर साजिश रची थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। आरोप है कि शेख ने टोह लेने के बाद पाकिस्तान में अपने आकाओं को सूचनाएं दी थीं।
सम्बंधित ख़बरें
टमाटर के तीखे तेवर हुए नरम! 60 रूपए से घटकर 20 रूपए किलो पर आया दाम; नागपुर के आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
नागपुर में HSRP प्लेट पर आरटीओ का महा-अभियान; पहले ही दिन हजारों वाहनों की चेकिंग, सैकड़ों का कटा चालान
समय पर कर्ज चुकाने का मिला इनाम! नागपुर विभाग में किसानों को 53 करोड़ की ब्याज माफी, फसल ऋण हुआ ब्याज-मुक्त
उत्तर नागपुर के साथ हो रहे सौतेला व्यवहार पर विधानसभा में गरजे नितिन राऊत; विकास कार्य के लिए मांगा 550 करोड़
अधिवक्ता निहालसिंह राठौड़ के माध्यम से दायर जमानत याचिका में शेख ने दावा किया था कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को अंजाम देने के लिए उपरोक्त स्थानों की टोह ली थी। उसके वकील ने अदालत में दलील दी कि शेख का कृत्य ‘गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (यूएपीए) के दायरे में नहीं आता।
कोर्ट ने माना आतंकवादी कृत्य
सरकारी वकील देवेंद्र चौहान ने अदालत से कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आरोपी शेख प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि शेख की गतिविधियां भविष्य में आतंकवादी हमले करने के लिए थीं और इसलिए इसे यूएपीए के दायरे में माना जाएगा। चौहान ने कहा, ‘‘किसी भी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने से पहले की गई तैयारी (टोह) को भी आतंकवादी कृत्य ही माना जाता है।”
महाराष्ट्र की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
उन्होंने कहा, ‘‘उसका नागपुर आना स्वाभाविक नहीं था। आरोपी का कोई रिश्तेदार भी यहां नहीं है या उसका व्यावसायिक उद्देश्य नहीं था और न ही कोई अन्य कारक था जो यह साबित करता हो कि उसका आना स्वाभाविक था।” पुलिस की जांच के अनुसार, शेख आरएसएस मुख्यालय को जोड़ने वाली छह गलियों की भी टोह लेना चाहता था लेकिन सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों को देखने के बाद वह गलियों में घुसने की हिम्मत नहीं कर सका। जम्मू-कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों से ठोस सबूत मिलने के बाद शेख के खिलाफ यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
Court refuses grant bail to raees sheikh reconnaissance rss kb hedgewar memorial in nagpur
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
Viral Video: ओवरहाइट DJ पर बैठा युवक पेड़ से टकराकर सड़क पर गिरा, हरिद्वार पुलिस ने जारी की चेतावनी
Jul 02, 2026 | 03:54 PMPradosh Vrat: आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा? जानिए सही डेट और पूजा का शुभ समय
Jul 02, 2026 | 03:53 PMटमाटर के तीखे तेवर हुए नरम! 60 रूपए से घटकर 20 रूपए किलो पर आया दाम; नागपुर के आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
Jul 02, 2026 | 03:52 PMपुणे: शिरूर बाजार समिति का जांबूत उप-बाजार 15 वर्षों से बंद; असामाजिक तत्वों का बना अड्डा, किसानों में आक्रोश
Jul 02, 2026 | 03:51 PMबीच सड़क पर पैर बांधकर नाबालिग छात्र को डंडों से पीटा; वीडियो वायरल होते ही एक आरोपी गिरफ्तार
Jul 02, 2026 | 03:48 PM‘अदृश्य और बेहद खतरनाक’, AI पर सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी चेतावनी; बोला- इंसानी दखल है जरूरी
Jul 02, 2026 | 03:48 PMनागपुर में HSRP प्लेट पर आरटीओ का महा-अभियान; पहले ही दिन हजारों वाहनों की चेकिंग, सैकड़ों का कटा चालान
Jul 02, 2026 | 03:39 PMवीडियो गैलरी

पुणे मर्डर केस में नया मोड़! केतन का मजाक उड़ाने वाली फीमेल डॉक्टर 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट
Jul 01, 2026 | 11:00 PM
वाराणसी दालमंडी कॉरिडोर का रास्ता साफ, भारी फोर्स के बीच 5 मस्जिदों पर कार्रवाई शुरू; देखें VIDEO
Jul 01, 2026 | 10:45 PM
Atiq Ahmed: अतीक की जमीन पर बनेगा गरीबों का आशियाना, PDA लाने जा रहा प्लान; देखें VIDEO
Jul 01, 2026 | 10:34 PM
‘मरने के बाद कोई…’, सना खान के ‘कयामत’ वाले VIDEO ने इंटरनेट पर मचाया बवाल; सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल
Jul 01, 2026 | 08:43 PM
Indus Water Treaty: भारत की सिंधु जल स्ट्राइक से पाकिस्तान में डर! आने वाला है बड़ा संकट?-VIDEO
Jul 01, 2026 | 06:30 PM
दिहाड़ी मजदूर की बेटी को मिला 21 करोड़ का टैक्स नोटिस, पैन कार्ड के दुरुपयोग से हैरान परिवार, video वायरल
Jul 01, 2026 | 02:49 PM












