जनगणना ड्यूटी में आनाकानी की तो खैर नहीं; नागपुर मनपा आयुक्त का आदेश- सीधे दर्ज करें FIR

Nagpur Census Duty: नागपुर जनगणना कार्य में देरी या कर्मचारियों को कार्यमुक्त न करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मनपा आयुक्त ने जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज करने के दिए निर्देश।
No Leniency for Shirking Census Duty; Nagpur Municipal Commissioner Orders: File FIRs Immediately
जनगणना कार्य, मनपा आयुक्त,(सोर्स: सौजन्य AI)
Published on
Updated on

Nagpur Municipal Commissioner: नागपुर राष्ट्रीय महत्व के जनगणना कार्य में देरी करने या कर्मचारियों को इस ड्यूटी के लिए कार्यमुक्त करने में आनाकानी करने वाले संस्थानों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की कड़ी चेतावनी मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इनटकर ने दी। सोमवार को आयुक्त सभा कक्ष में आयोजित एक उच्च्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में सीधे आपराधिक मामले (एफआईआर) दर्ज किए जाएं।

विभाग प्रमुखों पर होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई

समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जी स्कूल, शैक्षणिक संस्थान या अन्य सरकारी कार्यालय अपने कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए समय पर नहीं छोड़ेंगे, उन सभी संबंधित विभाग प्रमुखों और जिम्मेदार कर्मचारियों पर तत्काल मामले दर्ज किए जाएंगे। प्रशासन केवल मामले दर्ज करके नहीं रुकेगा बल्कि संबंधित संस्था के प्रमुखों को 'कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित करेगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में अतिरिक्त आयुक्त अंकित, मुरुगनंथम एम।, प्र। अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम सहित कई सहायक आयुक्त और नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

सिफारिशों से रद्द नहीं होगी ड्यूटी

आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य है और इसमें किसी भी प्रकार की बाधा या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन के संज्ञान में यह बात आई थी कि कुछ कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से ड्यूटी पर उपस्थित न होकर विभिन्न सिफारिशों के माध्यम से अपनी जनगणना ड्यूटी रद्द कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने आदेश दिया है कि कोई भी चार्ज अधिकारी' या सहायक आयुक्त अपने स्तर पर किसी भी प्रगणक या पर्यवेक्षक का कर्तव्य रद्द नहीं कर सकेगा। अत्यंत अपरिहार्य और आपातकालीन स्थिति में यदि किसी कर्मचारी की ड्यूटी रद्द करना आवश्यक हो तो उसके लिए आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त (शहर) की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पूर्व अनुमति के बिना ड्यूटी रद्द करने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

10 दिनों में 100% काम पूरा करने का अल्टीमेटम

जनगणना के काम में तेजी लाने के उद्देश्य से आयुक्त ने जोनल नोडल अधिकारियों और सहायक आयुक्तों को आगामी 10 दिनों के भीतर जनगणना का 100 प्रतिशत काम पूरा करने का लक्ष्य सौंपा है।

उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि काम में कोई भी कोताही या गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा जनगणना की प्रगति सुनिक्षित करने के लिए आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर स्वयं कार्य पर नजर रखेंगे और आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com