बायोमेडिकल कचरा फेंकने वाले पर जुर्माना, 6 के खिलाफ हुई कार्रवाई, 35,000 रुपये दंड वसूली

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नागपुर. बायो मेडिकल कचरे को सामान्य कचरे के साथ मिलाकर फेंकने वाले एक संस्थान सहित 6 व्यापारिक संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री व उपयोग करने के चलते दंडात्मक कार्रवाई की गई. मनपा के एनडीएस दस्तों ने अलग-अलग जोन में यह कार्रवाई कर 35,000 रुपये जुर्माना वसूल किया. धरमपेठ ट्रैफिक पार्क के समीप स्थित जय टैटू के खिलाफ बायो मेडिकल कचरा सामान्य कचरे के साथ मिलाकर फेंकने के चलते 10 हजार रुपये की दंडात्मक कार्रवाई की गई.

इसी परिसर में एक पिज्जा सेंटर संचालक पर प्रतिबंधित प्लास्टिक थैली के उपयोग पर 5,000 रुपये दंड ठोका गया और 2 किलो थैलियां जब्त की गईं. गांधीबाग में स्वीट्स सेंटर टिमकी से भी 5,000 रुपये जुर्माना वसूला गया और 3 किलो थैलियां जब्त की गईं.

सतरंजीपुरा जोन के किराना ओली में एक दूकान पर भी 5,000 रुपये दंड लगाया गया. यहां से 25 किलो प्लास्टिक थैलियां जब्त की गईं. आसीनगर जोन के इंदौरा चौक और मंगलवारी जोन के रेसिडेंसी रोड सदर स्थित एक दूकान व रेस्टोरेंट पर भी 5-5 हजार रुपये का दंड ठोका गया और 5 किलो प्लास्टिक थैलियां जब्त की गईं.

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