APMC में बड़ा बदलाव! निदेशक मंडल भंग, नागपुर में बनेगी राष्ट्रीय बाजार समिति, कैबिनेट ने दी मंजूरी

APMC Maharashtra: राज्यपाल ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब APMC का वर्तमान निदेशक मंडल भंग होगा और राष्ट्रीय बाजार समिति का गठन होगा।
APMC Maharashtra: राज्यपाल ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब APMC का वर्तमान निदेशक मंडल भंग होगा और राष्ट्रीय बाजार समिति का गठन होगा।
देवेंद्र फडणवीस (सौजन्य-एक्स)
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APMC Director Board Dissolution: राज्यपाल ने राष्ट्रीय बाजार समिति में कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कानून में संशोधन करके समिति का महत्व राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा दिया गया है। इस कानून से एपीएमसी का वर्तमान निदेशक मंडल स्वत: ही भंग हो जाएगा और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। एडी पाटिल/खंडागले समिति की 2017/2023 की रिपोर्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचार करने वालों को इस कानून के तहत दंडित किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार ने जिले के किसानों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसे लेकर विधायक कृष्णा खोपड़े ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पणन मंत्री जयकुमार रावल का आभार व्यक्त किया। अब नागपुर कृषि उपज बाजार समिति का एक राष्ट्रीय बाजार समिति के रूप में महत्व बढ़ गया है।

राष्ट्रीय महत्व के बाजार की स्थापना

5-1 क सरकार राजपत्र में धारा 5 के अंतर्गत स्थापित किसी भी मौजूदा बाजार को ‘राष्ट्रीय महत्व का बाजार’ कह सकते हैं या किसी भी बाजार को ‘राष्ट्रीय महत्व का बाजार’ के रूप में स्थापित कर सकती है। राष्ट्रीय बाजार समिति का गठन ऐसे बाजार को ध्यान में रखकर किया गया है जिसका कारोबार 80 हजार मीट्रिक टन से कम न हो जिसका वार्षिक मूल्य, कारोबार और कृषि उपज अन्य राज्यों से आती हो।

विपणन मंत्री की अध्यक्षता में बनी कार्यसमिति

  • विपणन मंत्री : अध्यक्ष
  • विपणन राज्य मंत्री : उपाध्यक्ष
  • कृषि आयुक्त या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक के पद से नीचे न हों
  • विपणन निदेशक या सहकारिता विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार के पद का कोई अधिकारी
  • कार्यकारी निदेशक विपणन या सहकारिता विभाग का संयुक्त रजिस्ट्रार
  • 4 किसान जिनमें से 2 बाजार समिति के क्षेत्र से होंगे (इनमें से एक महिला और एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति या घुमंतू जनजाति से होगा)।
  • महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामित दो किसान (दो अन्य राज्यों से एक-एक किसान)
  • व्यापार लाइसेंस धारक 3 सदस्य
  • विपणन या सहकारी समिति से एक व्यक्ति
  • विशेष आमंत्रित व्यक्ति जो बाजार समिति की सहायता करता है या उसे किसी मामले में सलाह देता है
  • भारत सरकार का एक प्रतिनिधि
  • गोदाम से 2 प्रतिनिधि निगम
  • स्थानीय निकाय से नामित व्यक्ति, समूह ‘क’ श्रेणी का अधिकारी
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