Navi Mumbai Airport का नाम 'दीबा पाटिल' रखने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, सरकार के पाले में आई गेंद

Mumbai Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम दीबा पाटिल के नाम पर रखने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि नामकरण का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार का है।
Supreme Court rejected a plea to name Navi Mumbai Airport after DB Patil, stating that the authority to name airports lies with the
सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
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Mumbai Supreme Court Airport Naming Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम पूर्व सांसद दीबा पाटिल के नाम पर रखने की याचिका खारिज कर दी है। नवी मुंबई के दीबा प्रेमी एडवोकेट विकास पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी।

इस बार कोर्ट ने साफ किया है कि नाम रखने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों का है। इस फैसले से एक बार फिर लोकल प्रोजेक्ट पीड़ितों और जमीन मालिकों में गुस्सा है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने बार-बार  दोहराया है कि वे नवी मुंबई एयरपोर्ट  का नाम दीबा पाटिल के नाम पर रखेंगे, लेकिन इस बारे में कोई फैसला  नहीं लिया गया है।

नाम रखने को लेकर विवाद जारी

अक्टूबर में नवी मुंबई एयरपोर्ट को चालू हुए 8 महीने हो गए हैं और ट्रैफिक की स्पीड भी बढ़ गई है। इस एयरपोर्ट से जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस शुरू हो जाएंगी। हालाकि, इस एयरपोर्ट का नाम रखने को लेकर विवाद जारी है। इसके बाद, ऑल-पार्टी नेमिंग कमेटी ने दिल्ली में यूनियन सिविल एविएशन मंत्री से मुलाकात की।

आश्वासन के बावजूद अभी तक नाम की घोषणा नहीं

इस बार, केंद्र ने एक बार फिर दीबा पाटिल के नाम पर हवाई अड्डे का नामकरण करने की बात कही। उस समय के यूनियन सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ऐसा भरोसा दिया था। जमीन मालिकों के संघर्ष के कारण दी बा पाटिल के नवी मुंबई एयरपोर्ट नेमिंग की लड़ाई का संज्ञान लेते हुए, केंद्र सरकार नेमिग प्रोसेस को पूरा करने जा रही है।

यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापू राम मोहन नायडू ने ऑल-पार्टी डेलीगेशन को बताया था कि नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए जल्द ही दीबा पाटिल के नाम की घोषणा की जाएगी।

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