

Mumbai SRA Action Against Builders: प्राधिकरण ने झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत पुनर्वास भवन के निर्माण के बाद निवास प्रमाण पत्र (ओसी) प्राप्त किए बिना झुग्गीवासियों को कब्जा सौंपने की बढ़ती प्रथा का गंभीर संज्ञान लिया है।
महाराष्ट्र नगर नियोजन अधिनियम (एमआरटीपी) के तहत ऐसी योजनाओं के विकासकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण ने वर्तमान में ऐसे मामलों की जांच शुरू कर दी है और कुछ विकासकर्ताओं के खिलाफ एमआरटीपी के तहत मामले भी दर्ज किए गए हैं।
झुग्गी बस्ती योजना में पुनर्वास भवन के निर्माण के पूरा होने के बाद संबंधित डेवलपर के लिए ओसी प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन कुछ डेवलपर ओसी प्राप्त किए बिना ही झुग्गीवासियों को पुनवास फ्लैटों का कब्जा दे रहे हैं।
वर्षों से अपने हक के घर का इंतजार कर रहे झुग्गीवासी, डेवलपरों के दबाव में आकर पुनर्वासित घरों पर कब्जा कर रहे हैं। इसके चलते, इन झुग्गीवासियों को सरकारी निधि का दुरुपयोग करना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ योजनाओं में डेवलपर झुग्गीवासियों को किराया न देने के लिए भी जबरन कब्जा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्राधिकरण ने ऐसे मामलों में स्व-निरीक्षण शुरू कर दिया है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि झुग्गीवासी पुनर्वास भवन में ओसी प्राप्त किए बिना रह रहे थे।