
मुंबई एयरपोर्ट पर जब्त ड्रग्स (सोर्स: IANS)
Mumbai Airport Drugs And Gold Seized: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर सीमा शुल्क अधिकारियों की सतर्कता के कारण तस्करों को करारा झटका लगा है।
अधिकारियों ने प्रोफाइलिंग के आधार पर तीन अलग-अलग मामलों में 17.939 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) और 225 ग्राम कच्चा सोना जब्त किया है। यह कार्रवाई 5 नवंबर, 2025 को हुई। जब्त किए गए इस अवैध माल का कुल बाजार मूल्य 18 करोड़ रुपए से अधिक का है।
सीमा शुल्क अधिकारियों ने मुंबई एयरपोर्ट तीन यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।
1. पहला मामला: बैंकॉक से मुंबई आ रही उड़ान संख्या एसएल 218 के एक यात्री से जुड़ा है। प्रोफाइलिंग के दौरान रोके गए इस यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की गहन जांच की गई। जांच में बैग के डबल बॉटम में 5.922 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड छिपा हुआ पाया गया। इसका अवैध बाजार मूल्य लगभग 5.92 करोड़ रुपए आंका गया है।
आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह यह माल थाईलैंड से लाया था, जहां यह आसानी से उपलब्ध होता है। तस्कर को तत्काल गिरफ्तार कर एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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2. दूसरा मामला: उड़ान संख्या एआई 2338 से बैंकॉक से आने वाले दो यात्रियों से संबंधित है। इन तस्करों ने ड्रग्स छिपाने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनाई। जांच में उनके चेक-इन बैग से चॉकलेट और चिप्स के पैकेटों के अंदर 12.017 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया।
तस्करों ने मिठाई और स्नैक्स के पैकेटों को खोखला कर नशीला माल भरा था, जिसका उद्देश्य सामान्य जांच से बचना था। बरामद वीड की कीमत 12.02 करोड़ रुपए है। अपनी उच्च शुद्धता के कारण यह हाइड्रोपोनिक वीड युवाओं में लोकप्रिय है, क्योंकि इसे पोषक द्रव्यों में उगाया जाता है। दोनों यात्रियों को एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया।
3. तीसरा मामला: दुबई से सोने की तस्करी का था। उड़ान संख्या एआई2202 पर सवार एक यात्री के खिलाफ तलाशी की गई। तलाशी में यात्री के शरीर पर छिपी 24 कैरेट कच्ची सोने की आठ चूड़ियां बरामद हुईं, जिनका कुल वजन 225 ग्राम था।
तस्कर ने चूड़ियों को कमर पट्टी (waist belt) में बांध रखा था, जो स्कैनर से संदिग्ध लगी। इन चूड़ियों की कीमत 25.64 लाख रुपए है। इस आरोपी को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया।
(एजेंसी इनपुट के साथ)






